खाद्य प्रसंस्करण कारोबार शुरू करने का मौका, PMFME योजना से मिलेगा ₹10 लाख तक का अनुदान…
31 मार्च 2027 तक बढ़ी योजना की अवधि, दुर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत पर 35% तक मिलेगी सहायता

दुर्ग । खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कारोबार शुरू करने या अपनी इकाई को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी है। इसके तहत दुर्ग जिले के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े और नई इकाई स्थापित करने के इच्छुक पात्र हितग्राही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहित करना है।
परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक अनुदान
PMFME योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ऋण-संबद्ध पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा ₹10 लाख निर्धारित है।
योजना के तहत हितग्राही को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करना होगा। शेष वित्तीय व्यवस्था नियमानुसार ऋण और अन्य लागू प्रावधानों के माध्यम से की जा सकती है।
व्यक्तिगत उद्यमियों से लेकर समूहों तक को अवसर
योजना का लाभ निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के आवेदक प्राप्त कर सकते हैं। इनमें व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियां शामिल हैं।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने या पात्र इकाई के विकास की योजना बना रहे आवेदकों के लिए यह योजना आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
व्यक्तिगत आवेदकों के लिए जरूरी पात्रता
योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना और न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदक को योजना के अन्य लागू पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा।
आवेदन करने से पहले इच्छुक हितग्राहियों को अपनी इकाई, प्रस्तावित परियोजना और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित शर्तों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से लें जानकारी
दुर्ग जिले के इच्छुक उद्यमी योजना की पात्रता, अनुदान और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं।
योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाए जाने से पात्र उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण कारोबार विकसित करने का अतिरिक्त अवसर मिला है। संबंधित विभाग ने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकें।
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