दुर्ग

सिंगल यूज प्लास्टिक एवं सड़क बाधा पर 1100 रुपये का जुर्माना…

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 21 जुलाई 2026 को जोन क्रमांक-01 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-07 राधिका नगर एवं वार्ड क्रमांक-08 कृष्णा नगर क्षेत्र में निगम की टीम द्वारा निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने, सड़क बाधा उत्पन्न करने तथा साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ जुर्माना वसूला गया।

निगम की टीम ने क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेते हुए दुकानदारों को प्रतिष्ठानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों एवं सड़क पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी।

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान विनोद गुप्ता चाय सेंटर पर साफ-सफाई के लिए 100 रुपये, राम नारायण गंधर्व चाय सेंटर पर 50 रुपये, दीनू राम सेन सेलून दुकान पर 50 रुपये, सिद्धि बाइक सर्विस सेंटर पर सड़क बाधा के लिए 100 रुपये, धनकर पान पैलेस पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 200 रुपये, निलेश पान ठेला पर साफ.सफाई के लिए 100 रुपये, जय जगन्नाथ डोसा सेंटर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 100 रुपये, शीर सागर डेली नीड्स पर 100 रुपये, हिना निर्मलकर सब्जी दुकान पर 100 रुपये तथा सुनीता किराना दुकान पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस प्रकार निगम की टीम द्वारा कुल 1100 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। निगम ने नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण या बाधा उत्पन्न न करें तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद कर स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई के निर्माण में सहयोग करें।

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