भिलाई टाउनशिप की सुंदरता पर लग रहा ‘होर्डिंग्स’ का दखल, बीएसपी ने मांगा सहयोग…
जन्मदिन से धार्मिक आयोजनों तक बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर-पोस्टर, सड़क सुरक्षा और दृश्यता को लेकर प्रबंधन चिंतित

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने टाउनशिप के विभिन्न हिस्सों में बिना अनुमति लगाए जा रहे होर्डिंग्स को लेकर नागरिकों, संगठनों और संबंधित हितधारकों से सहयोग की अपील की है। प्रबंधन के संज्ञान में आया है कि जन्मदिन की शुभकामनाओं, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों से जुड़े प्रचारात्मक प्रदर्शन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लगाए जा रहे हैं।
बीएसपी के अनुसार, संयंत्र परिसर में उत्पादों और कार्यक्रमों के प्रदर्शन के लिए निर्धारित एवं प्रमाणित स्थान उपलब्ध हैं। इसके बावजूद विद्युत खंभों और रोटरी सर्किलों पर होर्डिंग्स लगाए जाने से टाउनशिप की सुंदरता प्रभावित होने के साथ-साथ सड़क पर दृश्यता भी बाधित होती है।
राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा भी चिंता का विषय
अनधिकृत होर्डिंग्स केवल सौंदर्य को प्रभावित करने तक सीमित नहीं हैं। सड़क किनारे लगाए गए बड़े-बड़े बैनर पैदल चलने वालों और वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों के अनधिकृत उपयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की भी चिंता जताई गई है।
प्रबंधन का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन हटाना भी संवेदनशील विषय बन जाता है, क्योंकि इनसे जुड़े व्यक्तियों या संगठनों की भावनाएं आहत होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बीएसपी ने कार्रवाई के बजाय समुदाय से सहयोग और जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा जताई है।
नियमों में भी अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक
बीएसपी ने बताया कि भारत सरकार के विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के तहत भी सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है। इनमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 जैसे प्रावधान शामिल हैं।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी समय-समय पर होर्डिंग्स से जुड़े मामलों में सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरणीय अधिकारों पर जोर दिया है।
बीएसपी ने नागरिकों से की अपील
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों से आग्रह किया है कि टाउनशिप में किसी भी प्रकार का होर्डिंग लगाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। साथ ही प्रचार या प्रदर्शन के लिए केवल बीएसपी द्वारा निर्धारित प्रमाणित स्थानों का ही इस्तेमाल किया जाए।
प्रबंधन ने कहा कि भिलाई टाउनशिप की स्वच्छता, सुंदरता और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना केवल संयंत्र की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे भिलाई समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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