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जुनवानी में सरकारी जमीन पर बन रहा था रास्ता, निगम की टीम ने पहुंचकर ध्वस्त किया अनाधिकृत मार्ग…

खसरा नंबर 199 से निजी भूखंडों तक आवागमन की तैयारी पर रोक, अंजनी डेवलपर्स से जुड़ी जमीन की जांच के लिए विभागों से मांगी जानकारी

 भिलाईनगर। ग्राम जुनवानी में शासकीय भूमि से होकर निजी भूमि तक अनाधिकृत पहुंच मार्ग बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद नगर पालिक निगम भिलाई ने तत्काल कार्रवाई की।

निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देश पर जोन क्रमांक-01 एवं भवन अनुज्ञा शाखा की टीम मौके पर पहुंची और शासकीय भूमि पर तैयार किए जा रहे अस्थायी पहुंच मार्ग को ध्वस्त कर दिया।

पेड़ों की कटाई कर तैयार किया जा रहा था रास्ता

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जुनवानी का खसरा क्रमांक 199 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। इसी भूमि से लगी खसरा क्रमांक 130 एवं 140 के कुछ हिस्सों तक आवागमन के लिए मेसर्स अंजनी डेवलपर्स द्वारा अस्थायी पहुंच मार्ग तैयार किए जाने की सूचना मिली थी।जुनवानी में सरकारी जमीन पर बन रहा था रास्ता, निगम की टीम ने पहुंचकर ध्वस्त किया अनाधिकृत मार्ग...

बताया गया कि इसके लिए पेड़ों की कटाई भी की जा रही थी। मामले की मौखिक सूचना निगम आयुक्त को मिलते ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल स्थल पर भेजने के निर्देश दिए।

सुबह करीब 10 बजे पहुंची निगम की टीम

आयुक्त के निर्देश पर निगम की टीम सुबह करीब 10 बजे मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान शासकीय भूमि पर बनाए जा रहे अनाधिकृत अस्थायी पहुंच मार्गों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई।

जुनवानी में सरकारी जमीन पर बन रहा था रास्ता, निगम की टीम ने पहुंचकर ध्वस्त किया अनाधिकृत मार्ग...

 

इस कार्रवाई के जरिए शासकीय भूमि पर बिना अनुमति मार्ग अथवा अन्य निर्माण करने के प्रयास को मौके पर ही रोक दिया गया।

भूईयां पोर्टल से सामने आई जमीन की जानकारी

निगम के अनुसार, भूईयां पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक खसरा क्रमांक 130 एवं 140 के संबंधित हिस्सों के भू-स्वामी मेसर्स अंजनी डेवलपर्स हैं।

प्रथम दृष्टया शासकीय भूमि से होकर मुख्य मार्ग से निजी भूमि तक अनाधिकृत पहुंच मार्ग बनाए जाने का प्रयास प्रतीत होने के बाद निगम ने संबंधित संस्था को सूचना प्रेषित की है।

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से मांगी जानकारी

मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए निगम द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, दुर्ग से भी पत्राचार किया गया है।

निगम ने विभाग से यह जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है कि शासकीय भूमि से लगी निजी भूमि के संबंध में किसी संस्था अथवा व्यक्ति को विकास अनुज्ञा प्रदान की गई है या नहीं। यदि अनुमति जारी की गई है, तो उससे संबंधित जानकारी भी मांगी गई है।

राजस्व विभाग को भी दी गई सूचना

शासकीय भूमि के संरक्षण और आवश्यक राजस्व कार्रवाई के लिए निगम प्रशासन ने मामले की सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दुर्ग को भी दी है।

इससे संबंधित भूमि की स्थिति और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के स्तर पर आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।

बिना अनुमति निर्माण पर निगम का स्पष्ट रुख

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अनाधिकृत पहुंच मार्ग बनाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।

ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निगम ने शासकीय भूमि के संरक्षण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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