दुर्ग

सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले आरोपी को नेवई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार किया

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 05.08.2026 को थाना नेवई पुलिस की पेट्रोलिंग टीम अपराध नियंत्रण एवं टाउन पेट्रोलिंग के दौरान रिसाली क्षेत्र में भ्रमण पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ब्यूल हेवन बार के पास, आजाद मार्केट रिसाली में एक युवक सार्वजनिक स्थान पर लोहे का धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को भयभीत कर रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्मित हो गया है।

सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तथा आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष यादव उर्फ बाठू बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार हथियार बरामद हुआ।

आरोपी से धारदार हथियार रखने संबंधी वैध दस्तावेज अथवा लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु वैधानिक नोटिस दिया गया, किंतु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके उपरांत बरामद धारदार हथियार को विधिवत जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 520/2026 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 05.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को देकर आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।

घटना का कारण :

सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धारदार हथियार लेकर लोगों को भयभीत करना एवं क्षेत्र में दहशत फैलाना।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी सार्वजनिक स्थान पर लोहे का धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर रहा था।

घटनास्थल :

ब्यूल हेवन बार के पास, आजाद मार्केट, रिसाली, थाना नेवई, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम :

1. संतोष यादव उर्फ बाठू, उम्र 22 वर्ष, निवासी रूआबांधा बस्ती, जाद चौक, चौकी रूआबांधा, थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

जप्त सामग्री :

1. एक लोहे का धारदार हथियार।

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्रवाई में थाना नेवई के निरीक्षक अनिल कुमार साहू, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक जय प्रकाश खाण्डे, प्रधान आरक्षक हेमंत चंदेल, आरक्षक रवि बिसाई एवं आरक्षक नारायण लाल ठाकुर की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था भंग करने एवं आमजन में भय का वातावरण निर्मित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button