दुर्ग

नाबालिग वाहन चालकों पर दुर्ग पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त सख्त कार्यवाही

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

नाबालिग बच्चों द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा संयुक्त रूप से विशेष सघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न विद्यालयों के आसपास एवं प्रमुख मार्गों पर चेकिंग पॉइंट स्थापित कर वाहनों की गहन जांच की गई।

कार्यवाही के दौरान लगभग 300 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 30 से अधिक नाबालिग स्कूली छात्र-छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए पाए गए। ऐसे मामलों में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित अभिभावकों को कंट्रोल रूम सेक्टर-06 में बुलाकर संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभिभावकों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों, सड़क सुरक्षा के महत्व तथा नाबालिगों को वाहन उपलब्ध कराने के कानूनी परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही भविष्य में बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन उपलब्ध नहीं कराने हेतु वचन पत्र भरवाया गया तथा उनके सुझाव भी प्राप्त किए गए।

मुख्य कार्यवाही :

▪️ सघन चेकिंग अभियान : विद्यालयों के खुलने एवं छुट्टी के समय प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विशेष जांच अभियान संचालित किया गया।

▪️ अभिभावकों की काउंसलिंग : नाबालिग चालकों के माता-पिता एवं अभिभावकों को बुलाकर सड़क सुरक्षा, कानूनी दायित्व तथा नाबालिगों को वाहन उपलब्ध कराने से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।

▪️ यातायात प्रशिक्षण : जनता स्कूल भिलाई-03 एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल फरीद नगर के लगभग 850 छात्र-छात्राओं तथा रिसाली शीतला नगर के लगभग 50 नागरिकों सहित कुल लगभग 900 लोगों को यातायात नियमों, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, बिना लाइसेंस वाहन न चलाने तथा दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

▪️ विद्यालय प्रबंधन को निर्देश : विद्यालय प्रबंधन को अभिभावकों की बैठक आयोजित कर छोटे बच्चों का ऑटो एवं वैन में क्षमता से अधिक परिवहन नहीं कराने तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

सराहनीय कार्य :

उक्त संयुक्त अभियान में यातायात पुलिस दुर्ग एवं क्षेत्रीय परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी चेकिंग अभियान, अभिभावकों की काउंसलिंग एवं व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित कर सड़क सुरक्षा के प्रति उल्लेखनीय कार्य किया गया।

दुर्ग पुलिस एवं परिवहन विभाग की अपील :

दुर्ग पुलिस एवं परिवहन विभाग सभी अभिभावकों से अपील करता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन चलाने के लिए उपलब्ध न कराएं। नाबालिग को वाहन देना कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ उसके जीवन एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।

यदि कोई नाबालिग बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए पुनः पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के प्रावधानों के अनुसार संबंधित वाहन स्वामी/अभिभावक के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए ₹25,000 तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। साथ ही वाहन का पंजीयन (Registration) निर्धारित अवधि तक निलंबित किए जाने तथा नाबालिग के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

सभी अभिभावक अपने बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने से पूर्व वाहन उपलब्ध न कराएं तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन में दुर्ग पुलिस एवं परिवहन विभाग का सहयोग करें। यह संयुक्त विशेष अभियान एवं जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा।

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