मदद के बहाने रोका, खंडहर में ले जाकर लूटा: अपहरण-डकैती केस का फरार आरोपी गिरफ्तार..

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :
प्रार्थी करण कुमार कुर्रे निवासी जिला बालोद द्वारा थाना डौंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 02.07.2026 की रात्रि अपने परिचित दिव्य बदी के साथ मोटरसाइकिल एवं एक्टिवा से भिलाई-03 जा रहे थे। गदा चौक, सुपेला के पास कुछ युवकों ने सहायता करने के बहाने दोनों को रोक लिया तथा जबरन अपने साथ सेक्टर-06 स्थित साईं मंदिर के पीछे खंडहर क्वार्टर में ले जाकर मारपीट एवं धमकी दी।
आरोपियों ने पीड़ितों से चांदी की अंगूठियां, ब्रेसलेट, नगदी, मोबाइल फोन लूट लिए तथा मोबाइल के माध्यम से डरा-धमकाकर ऑनलाइन राशि भी अपने परिचित के खाते में ट्रांसफर कराई। इसके पश्चात आरोपियों ने पीड़ितों को अलग स्थान पर छोड़कर उनकी एक्टिवा अपने साथ ले गए तथा लूटी गई संपत्ति आपस में बांट ली।
प्रकरण में अपराध क्रमांक 953/2026 धारा 140, 310(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पूर्व में अन्य आरोपियों एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर घटना से संबंधित सामग्री जप्त की जा चुकी थी।
प्रकरण के शेष फरार आरोपी सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू देवदास को दिनांक 06.08.2026 को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने लूटे गए रियलमी मोबाइल फोन को बेचने के उद्देश्य से अन्य आरोपी को देना तथा लूट की राशि में मिले रुपये खर्च कर देना स्वीकार किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
घटना का कारण :
लूट की नीयत से बाहरी व्यक्तियों को सहायता का झांसा देकर सुनियोजित तरीके से अपहरण एवं डकैती की घटना को अंजाम देना।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :
आरोपियों ने सहायता करने का विश्वास दिलाकर पीड़ितों को अपने कब्जे में लिया, सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट एवं धारदार हथियार दिखाकर भयभीत किया, नगदी, आभूषण एवं मोबाइल लूटे तथा मोबाइल से ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कराकर साक्ष्य छिपाने एवं पहचान उजागर होने से रोकने के उद्देश्य से धमकी दी।
घटनास्थल :
गदा चौक से सेक्टर-06 स्थित साईं मंदिर के पीछे खंडहर क्वार्टर, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम :
1. सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू देवदास, उम्र 19 वर्ष, निवासी शिवाजी चौक, चरौदा, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग, हाल शंकरपारा तालाब के पास, भिलाई, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री :
घटना में प्रयुक्त एक धारदार हथियार (पूर्व में जप्त)
एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन (पूर्व में जप्त)
एक रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन (पूर्व में जप्त)
एक सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी (पूर्व में जप्त)
प्रकरण से संबंधित अन्य मोबाइल फोन (पूर्व में जप्त)
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी एस.एन. सिंह, सउनि अमर दास गंगेले, प्रधान आरक्षक प्रकाशचन्द्र तिवारी, आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह, धर्मेन्द्र सूर्यवंशी एवं प्रदीप सिंह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपरिचित व्यक्तियों के बहकावे अथवा सहायता के नाम पर उनके साथ सुनसान स्थानों पर जाने से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर की जाएगी।




