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भूमि विक्रय के नाम पर 25.51 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध…

दुर्ग/ संक्षिप्त विवरण :

थाना पुलगांव में प्राप्त लिखित शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा मौजा चन्दखुरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1227/1 रकबा 0.0420 हेक्टेयर को क्रय करने हेतु कुल 25,51,000 रुपये का भुगतान बैंकिंग माध्यम से किया गया था। भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित होने के पश्चात नामांतरण प्रक्रिया के दौरान आपत्ति प्रस्तुत कर नामांतरण निरस्त कराया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेजों एवं आपसी सहमति पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर विक्रय प्रतिफल प्राप्त किया गया तथा बाद में राजस्व प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर भूमि का नामांतरण शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं होने दिया गया।

शिकायत एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से थाना पुलगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अपराध क्रमांक में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

▪️ घटना का कारण : भूमि विक्रय एवं नामांतरण प्रक्रिया के दौरान कथित छल, कपट एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने की मंशा से धोखाधड़ी किया जाना।

▪️ घटनास्थल : मौजा चन्दखुरी, प.ह.नं. 37, रा.नि.मं. अण्डा, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)।

▪️ आरोपी का नाम :

1. गुपेन्द्र कुमार निर्मलकर, निवासी चन्दखुरी, दुर्ग।
2. खिलेन्द्र कुमार निर्मलकर, निवासी चन्दखुरी, दुर्ग।

▪️ जप्त सामग्री : प्रकरण में प्रस्तुत विक्रय पत्र, सहमति पत्र, इकरारनामा, बैंक लेन-देन संबंधी दस्तावेज एवं अन्य अभिलेख जांच में शामिल किए गए हैं।

▪️ सराहनीय भूमिका :

प्रकरण में थाना पुलगांव पुलिस द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर दस्तावेजों का परीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा विवेचना प्रारंभ की गई है।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि भूमि क्रय-विक्रय के पूर्व संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व अभिलेखों एवं राजस्व अभिलेखों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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