भिलाई में पट्टा सर्वेक्षण की पात्र-अपात्र सूची जारी, 10 नवंबर तक दावा-आपत्ति का मौका; इन वार्डों के लोग जरूर देखें सूची
जोन क्रमांक 1 और 2 के 10 वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की गई अनंतिम सूची, दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे दावा-आपत्ति

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में शासकीय भूमि पर पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत सर्वेक्षण के बाद पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। निगम प्रशासन ने संबंधित हितग्राहियों को सूची में अपना नाम और पात्रता की स्थिति जांचने का अवसर दिया है। सूची को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति या त्रुटि होने पर 10 नवंबर 2026 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।
कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह के आदेशानुसार शासन के निर्देश पर निगम क्षेत्र में शासकीय भूमि पर पट्टा प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था। राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जोन क्रमांक 1 और 2 में सर्वे कार्य पूरा कर अनंतिम पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई है।
10 नवंबर तक यहां देख सकते हैं सूची
कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक अनंतिम सूची तहसील कार्यालय तथा नगर निगम के जोन क्रमांक 1 एवं 2 के कार्यालयों में चस्पा की गई है। इसके अलावा संबंधित वार्डों के सार्वजनिक स्थलों पर भी सूची प्रदर्शित की गई है, ताकि हितग्राही आसानी से अपना नाम देख सकें।
इन वार्डों में प्रदर्शित की गई सूची:
- जोन क्रमांक 1: वार्ड क्रमांक 1, 3, 11, 12 एवं 13।
- जोन क्रमांक 2: वार्ड क्रमांक 14, 15, 21, 22 एवं 23।
7 से 10 नवंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति
प्रदर्शित अनंतिम पात्र-अपात्र सूची के संबंध में 7 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। इसके लिए दोनों जोन कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जिन हितग्राहियों को सूची में अपने नाम, दस्तावेजों या पात्रता को लेकर कोई आपत्ति है, वे निर्धारित समयावधि में संबंधित जोन कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसी प्रकार की जानकारी या असुविधा होने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
- जोन क्रमांक 1: शशांक शेखर सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी – 8823844832
- जोन क्रमांक 2: अर्पित द्विवेदी, सहायक राजस्व अधिकारी – 8770695326
दावा-आपत्तियों के परीक्षण के बाद जारी होगी अंतिम सूची
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में जारी पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची अनंतिम है। इसे सर्वेक्षण दल द्वारा हितग्राहियों से प्राप्त जानकारी और उनके उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है।
निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाली दावा-आपत्तियों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पात्रता के संबंध में आवश्यक संशोधन कर अंतिम सूची जारी की जाएगी।
दस्तावेज जमा नहीं करने पर पात्रता हो सकती है प्रभावित
निगम प्रशासन ने संबंधित हितग्राहियों से अपील की है कि वे अनंतिम सूची का अनिवार्य रूप से अवलोकन करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति है तो 10 नवंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा-आपत्ति प्रस्तुत करें। साथ ही पट्टा प्राप्त करने की पात्रता से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराएं।
प्रशासन के अनुसार, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा पात्रता की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में संबंधित हितग्राही का नाम पात्रता सूची से हटाकर अपात्रता सूची में शामिल किया जा सकता है। इसलिए संबंधित वार्डों के हितग्राहियों के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूची की जांच करना और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति दर्ज कराना महत्वपूर्ण है।
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