दुर्ग

देवार बस्ती में धारदार हथियार लेकर दहशत फैलाने वाले फरार आरोपियों को खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 03.06.2026 को थाना खुर्सीपार क्षेत्र अंतर्गत देवार बस्ती, खुर्सीपार में कुछ व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार लेकर क्षेत्र में उत्पात मचाने, स्वयं को क्षेत्र का दादा बताकर आम लोगों को डराने-धमकाने एवं दहशत फैलाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खुर्सीपार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी अमजद देवार, उम्र 52 वर्ष, निवासी देवार बस्ती मछली मार्केट, खुर्सीपार को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

प्रकरण में थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 200/2026 अंतर्गत धारा 333, 191, 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 04.08.2026 को फरार आरोपी जानवी देवार, राजमा देवार एवं मोनिका उर्फ गुलपसा देवार को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

मुख्य कारण :

क्षेत्र में दहशत फैलाने, गुण्डागर्दी प्रदर्शित करने तथा आम नागरिकों को भयभीत करने के उद्देश्य से हथियार लेकर उत्पात मचाना।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी समूह बनाकर धारदार हथियारों के साथ सार्वजनिक स्थान पर पहुंचे तथा स्वयं को क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए लोगों को भयभीत एवं आतंकित कर रहे थे।

घटनास्थल :

देवार बस्ती, खुर्सीपार, जिला दुर्ग।

आरोपी का विवरण :

1. जानवी देवार, उम्र 20 वर्ष, निवासी मछली मार्केट, खुर्सीपार, भिलाई।

2. राजमा देवार, उम्र 27 वर्ष, निवासी मछली मार्केट, खुर्सीपार, भिलाई।

3. मोनिका उर्फ गुलपसा देवार, उम्र 27 वर्ष, निवासी मछली मार्केट, खुर्सीपार, भिलाई।

जप्त सामग्री :

पूर्व कार्यवाही में घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त किए गए थे।

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्रवाई में थाना खुर्सीपार के थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केंवट एवं थाना स्टाफ की सक्रिय, सतर्क एवं प्रभावी भूमिका रही, जिनके द्वारा फरार आरोपियों की लगातार तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, हथियार लेकर उत्पात मचाने अथवा कानून व्यवस्था भंग करने की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर दहशत फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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