दुर्ग

अवैध शराब के विरुद्ध दुर्ग पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, स्कूटी से शराब बिक्री करने जा रहे आरोपी को गिरफ्तार कर 38 पौवा देशी शराब एवं वाहन जप्त

दुर्ग  संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 30.07.2026 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संतरा रंग की स्कूटी क्रमांक CG 07 BZ 3474 से अधिक मात्रा में अवैध शराब लेकर बिक्री करने हेतु नयापारा चौक की ओर जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा गवाहों के साथ बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई।

घेराबंदी के दौरान योगेश सारथी को स्कूटी सहित रोककर विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्कूटी में रखे दो नीले रंग के छींटदार थैलों से 19-19 पौवा सवा शेरा देशी मसाला शराब, कुल 38 पौवा (प्रत्येक 180 एम.एल.), कुल 6.840 बल्क लीटर शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत ₹3,800 तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी की कीमत ₹20,000, कुल ₹23,800 की सामग्री जप्त की गई।

आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

▪️ मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी स्कूटी में थैलों के अंदर अवैध देशी शराब रखकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री करने के उद्देश्य से परिवहन कर रहा था, ताकि पुलिस की निगरानी से बचते हुए अवैध शराब का कारोबार संचालित किया जा सके।

▪️ घटना स्थल :

नयापारा चौक, दुर्ग।

▪️ आरोपी का नाम :

1. योगेश सारथी, उम्र 30 वर्ष, निवासी मठपारा सारथी मोहल्ला, दुर्ग, थाना एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

▪️ जप्त सामग्री :

1. 38 पौवा सवा शेरा देशी मसाला शराब (कुल 6.840 बल्क लीटर), अनुमानित कीमत ₹3,800।
2. स्कूटी क्रमांक CG 07 BZ 3474, अनुमानित कीमत ₹20,000।
कुल जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत : ₹23,800।

▪️ सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग के पुलिस अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावी घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अवैध शराब एवं वाहन जप्त करने में सराहनीय भूमिका निभाई गई।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन अथवा बिक्री संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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