लंबे समय से फरार ऐरिना कैपीटल का संचालक निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार…

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 08.07.2026 को प्रार्थी राजू नामदेव, निवासी मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई द्वारा थाना सुपेला में शिकायत प्रस्तुत की गई कि ऐरिना कैपीटल के संचालक एवं अन्य सहयोगियों द्वारा शेयर ट्रेडिंग में निवेश कराने, निवेश पर अधिक लाभ तथा राशि दोगुनी करने का झांसा देकर उनसे 15 लाख रुपये की राशि निवेश कराई गई। प्रारंभ में विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ राशि लाभ के रूप में वापस की गई, किन्तु बाद में लाभ देना बंद कर दिया गया।
विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपीगण द्वारा अन्य कई निवेशकों से भी इसी प्रकार करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई है। विभिन्न शिकायतों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पूर्व में थाना सुपेला एवं चौकी स्मृति नगर में अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर फरार आरोपी योगेश साहू को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
▪️ घटना का कारण :
शेयर ट्रेडिंग में अधिक लाभ एवं निवेशित राशि दोगुनी करने का झूठा प्रलोभन देकर निवेशकों से धनराशि प्राप्त कर धोखाधड़ी करना।
▪️ घटनास्थल :
ऐरिना कैपीटल कार्यालय, सड़क क्रमांक-24, स्मृति नगर, सुपेला, जिला दुर्ग।
▪️ आरोपी का नाम :
1. योगेश साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया, थाना पाटन, हाल पता पामवुड रेसिडेंसी, कातुलबोर्ड, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग।
▪️ जप्त सामग्री :
प्रकरण में विवेचना जारी है। इस गिरफ्तारी कार्यवाही के दौरान कोई पृथक जप्ती नहीं की गई।
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला अंबर भारद्वाज, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक अमर सिंह एवं आरक्षक प्रदीप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति के निवेश संबंधी प्रस्ताव पर धनराशि निवेश करने से पूर्व उसकी वैधानिकता एवं प्राधिकृत पंजीयन का सत्यापन अवश्य करें। अवास्तविक लाभ अथवा राशि दोगुनी करने जैसे प्रलोभनों से सावधान रहें तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
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