अन्‍यदुर्ग

अवैध शराब बिक्री एवं शराब दुकान से कमीशन पर शराब उपलब्ध कराने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार…

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 12.06.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति स्कूटी में अवैध रूप से शराब रखकर जामुल नंदिनी रोड स्थित बीके कंपनी के पास बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर थाना जामुल पुलिस एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अजय कुमार एवं अनिल विश्वकर्मा निवासी राजीव नगर खुर्सीपार बताया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 242 पौवा देशी शोले मसाला शराब कुल 43.560 बल्क लीटर कीमती 24,200 रुपये एवं एक स्कूटी क्रमांक CG 07 BV 1464 जप्त की गई।

पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त शराब देशी शराब दुकान जामुल के सुपरवाईजर डागेश साहू से कमीशन के आधार पर प्राप्त करना बताया गया। जांच में तथ्य पाए जाने पर डागेश साहू को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 399/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

▪️ घटना का कारण :

अवैध लाभ अर्जित करने एवं बिना वैध अनुमति के शराब का संग्रहण एवं बिक्री करना।

▪️ घटनास्थल :

बीके कंपनी के पास, नंदिनी रोड, जामुल, जिला दुर्ग।

▪️ आरोपी का नाम :

1. अजय कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी राजीव नगर, खुर्सीपार।
2. अनिल विश्वकर्मा, उम्र 26 वर्ष, निवासी राजीव नगर, खुर्सीपार।
3. डागेश साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 08, शांति नगर, कुम्हारी, जिला दुर्ग।

▪️ जप्त सामग्री :

1. 242 पौवा देशी शोले मसाला शराब (43.560 बल्क लीटर) कीमती 24,200 रुपये।
2. स्कूटी क्रमांक CG 07 BV 1464।

▪️ सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना जामुल पुलिस एवं एसीसीयू टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त एवं प्रभावी भूमिका रही, जिनके द्वारा त्वरित सूचना संकलन, घेराबंदी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण अथवा बिक्री संबंधी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अवैध शराब कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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