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शोभायात्रा में गुंडागर्दी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, धारदार हथियार बरामद…

भिलाई/जामुल। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वाले चार बदमाशों को जामुल पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी शराब पीने के लिए जबरन पैसे मांग रहे थे, और इंकार करने पर मारपीट व चाकू दिखाकर धमकी देने लगे थे।

पीड़ित की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला, पुलिस ने तत्काल की कार्रवाई

पीड़ित छोटू निर्मलकर, निवासी वार्ड क्रमांक 03, नाकापारा, जामुल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 14 अप्रैल 2025 की रात करीब 10 बजे जब शोभायात्रा दुर्गा मंदिर के पास पहुंची, तभी चार युवक — राजेश कुमार, सूरज पासवान, चंद्रप्रकाश ढीमर और करण कुमार — मौके पर पहुंचे और शराब के लिए पैसे मांगने लगे। जब पैसे देने से इंकार किया गया, तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और एक धारदार बटनदार चाकू पेट पर टिकाकर जान से मारने की धमकी दी

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई त्वरित गिरफ्तारी, आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं कई मामले

भिलाई के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक (छावनी) हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में जामुल थाना प्रभारी कपिलदेव पांडे व टीम ने आरोपियों को 15 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

आरोपियों से दो धारदार चाकू बरामद, सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से हैं आपराधिक रिकॉर्ड

बरामदगी में:

  • 2 धारदार चाकू जप्त किए गए हैं।

  • सभी आरोपियों के खिलाफ पहले भी गंभीर अपराध दर्ज हैं।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. राजेश कुमार, पिता भगत राम, उम्र 21 वर्ष, निवासी श्रमिक नगर, जामुल

  2. चंद्रप्रकाश ढीमर, पिता आत्माराम, उम्र 19 वर्ष, निवासी एफसीआई गोदाम के पास, हथखोज

  3. सूरज पासवान, पिता जनार्दन पासवान, उम्र 22 वर्ष, निवासी शीतला पारा, हथखोज

  4. करण कुमार उर्फ लखा, पिता संजय कुमार राजभर, उम्र 20 वर्ष, निवासी शीतला पारा, हथखोज

कार्रवाई में इन पुलिस अधिकारियों का रहा विशेष योगदान

थाना प्रभारी कपिलदेव पांडे, उप निरीक्षक सौमित्री भोई, सउनि महफूज खान, आरक्षक चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, रूपनारायण बाजपेयी, चंद्रभान सिंह, जी. सामुएल, अतुल यादव, चंदन सिंह की तत्परता से यह कार्रवाई सफल हो सकी।

केस डिटेल्स:

  • अपराध क्रमांक: 200/2025

  • धारा: 119(1), 296, 3(5) BNS एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट

  • जप्ती: 02 धारदार चाकू

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