दुर्ग / नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत द्वारा वार्ड क्रमांक 57 बाम्बे अटल आवास के पास, उरला के करीब शासकीय भूमि ख.नं.94 भूमि पर सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना कार्य किया जाना प्रस्तावित है,भवन अधिकारी गिरीश दीवान,भवन निरीक्षक विनोद मांझी,उपअभियंता मोहित मरकाम के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थल पर ख.नं. 94 से लगकर खेत-बाडी बनाकर फेंसिग कर अतिक्रमण/ कब्जा किया गया है।
जिससे शासकीय भूमि बाधित हो रही है।आपका उक्त कृत्य नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं का उल्लंघन है।शासकीय भूमि में कब्जा किया 19 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर शासकीय भूमि से उक्त फेंसिग /खेत-बाड़ी को स्वयं से हटाकर स्थल को पूर्ववत करें। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम द्वारा अतिक्रमण/कब्जा हटाने की सख्त कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जवाबदार होंगे।इन कब्जाधारियों को मिला निगम से
नोटिस:
भूखन निषाद,श्रीमती लता निषाद/पूरन निषाद,श्रीमती चैती / विनोद यादव, सुनील/सोहन ढीमर, गभरू साहू, नंदकुमार यादव,भगवती / शिवप्रसाद साहू, रामनारायण साहू 9. अनिल सिंह, गोलू सोनकर/दुखुराम, मंशा यादव /जीक्धन यादव, अजय शर्मा / के.एन शर्मा, अर्जुन चंद्राकर / कृष्णा कुमार,श्रीमती तिजबती निर्मलकर/सालिकराम,श्रीमती मंगलीन बाई/मिट्ठूलाल साहू 17. चंद्रशेखर सेन/गोविंद सेन,रामनाथ रामलाल/पल्टूराम,श्री अनिल बिहारी,श्री रामप्यारा साहू/खोरबाहरा को दिया गया 24 घंटे के भीतर कब्जा हटाने के लिए।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे