दुर्ग

अवैध शराब की तस्करी पर दुर्ग पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी, आरोपी गिरफ्तार कर शराब एवं मोटरसाइकिल जप्त

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के परिवहन, तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 13.07.2026 को थाना उतई पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में अवैध शराब रखकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पतोरा बस्ती, उतई-पाटन रोड किनारे शराब का अवैध परिवहन कर रहा है।

सूचना पर थाना उतई पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। मौके पर एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गजेन्द्र ठाकुर, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 11, ग्राम धौंराभाठा, थाना उतई, जिला दुर्ग बताया।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक काले रंग की थैली में रखी 30 पौवा देशी मसाला शोले शराब (5.4 बल्क लीटर) कीमत लगभग ₹3,000, शराब बिक्री की नगदी ₹120 तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LH 9279 बरामद कर विधिवत जप्त किया गया।

आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 371/2026, धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी मोटरसाइकिल में अवैध शराब रखकर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उसका परिवहन एवं तस्करी कर रहा था।

घटना स्थल :

पतोरा बस्ती, उतई-पाटन रोड किनारे, थाना उतई, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम :

1. गजेन्द्र ठाकुर, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 11, ग्राम धौंराभाठा, थाना उतई, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री :

1. 30 पौवा देशी मसाला शोले शराब (5.4 बल्क लीटर), कीमत लगभग ₹3,000।
2. शराब बिक्री की नगदी राशि ₹120।
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LH 9279।

सराहनीय कार्य :

उक्त कार्रवाई में थाना उतई के थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक श्रीराम पेन्ड्रो, आरक्षक राजीव दुबे एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब, मादक पदार्थों के परिवहन, तस्करी अथवा बिक्री संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नशे से संबंधित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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