फैक्ट्री से लोहे का सामान चोरी कर कबाड़ी को बेचने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :
प्रार्थी घनश्याम साहू निवासी केम्प-2 छावनी द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 08.06.2026 की रात्रि छावनी बस्ती स्थित वर्कशॉप में रखे लोहे के कटिंग जॉब, स्क्रैप एवं अन्य लोहे की सामग्री कीमती लगभग 50,000 रुपये को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 398/2026 धारा 331(4), 305, 317(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही लोकेश यादव उर्फ बाली, रवि विश्वकर्मा उर्फ खील्लू तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को चिन्हांकित कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों ने चोरी किए गए लोहे के सामान को परवेज खान एवं सुरेश पाण्डेय नामक कबाड़ी को बिक्री करना बताया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गई मशरूका बरामद की गई। प्रकरण में आरोपी लोकेश यादव उर्फ बाली, रवि विश्वकर्मा उर्फ खील्लू एवं परवेज खान को दिनांक 13.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
▪️ घटना का कारण :
आर्थिक लाभ प्राप्त करने एवं अवैध रूप से धन अर्जित करने की नीयत से चोरी की घटना कारित की गई।
▪️ घटनास्थल :
छावनी बस्ती स्थित वर्कशॉप, थाना जामुल क्षेत्र, जिला दुर्ग।
▪️ आरोपी का नाम :
1. लोकेश यादव उर्फ बाली, उम्र 23 वर्ष, निवासी राजीव नगर, खुर्सीपार।
2. रवि विश्वकर्मा उर्फ खील्लू, उम्र 20 वर्ष, निवासी गौतम नगर, खुर्सीपार।
3. परवेज खान, उम्र 37 वर्ष, निवासी सोनकर मोहल्ला, केम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग।
4. एक विधि से संघर्षरत बालक।
▪️ जप्त सामग्री :
1. लोहे का कटिंग जॉब।
2. लोहे का स्क्रैप।
3. अन्य लोहे की सामग्री।
4. कुल मशरूका कीमती लगभग 50,000 रुपये।
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना जामुल पुलिस टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रियता, सतत निगरानी, मुखबिर तंत्र के प्रभावी उपयोग तथा त्वरित विवेचना की सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील करती है कि अपने प्रतिष्ठानों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। चोरी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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