छत्तीसगढ़दुर्ग

खैरागढ़ के तत्कालीन नायब तहसीलदार श्रीमती रश्मि दुबे निलंबित…

दुर्ग / दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने खैरागढ़ के तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं वर्तमान तहसीलदार जिला कबीरधाम श्रीमती रश्मि दुबे को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत जाकर हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही आदेश पारित कर कर्त्तव्य निवर्हन में गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में तहसीलदार श्रीमती दुबे का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम निर्धारित किया गया है। श्रीमती रश्मि दुबे तहसीलदार को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी। ज्ञात हो कि पक्षकार मनोज कुमार पिता स्व. छदामी लाल एवं अन्य के द्वारा न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग में प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 325 अ-6 (अ) वर्ष 2022-23 (ई-कोर्ट क्र. 202302980100004) में अधीनस्थ विचारणीय न्यायालय नायब तहसीलदार खैरागढ़ के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 202108092600041 31-6/ (अ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 जिसे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ एवं न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग के द्वारा विधि विपरीत पाते हुए निरस्त किया गया है।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button