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’सीजीआवास पोर्टल’ में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण 100 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक…

दुर्ग / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अरविंद एक्का की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एकल खिड़की प्रणाली ’सीजीआवास पोर्टल’ में लंबित प्रकरणों के संबंध में नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एडीएम ने विभिन्न विभागों में सीजीआवास पोर्टल से प्राप्त लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों का समय सीमा में शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाईन सीजीआवास पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों का निराकरण करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रावधानों के तहत अनापत्ति प्रदाय किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

एडीएम श्री एक्का ने कहा कि प्रकरणों का निराकरण एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से 100 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक है। समय समय पर प्रकरणों का निराकरण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण व तकनीकी सहयोग प्रदान भी की जा चुकी है। ज्ञात हो कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29/16 में प्रकरणों की निराकरण की समय सीमा निर्धारित है।

पोर्टल में निराकरण संबंधी किसी प्रकार की तकनीकी समस्याओं के लिए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लाक 04, तीसरी मंजिल अटल नवा रायपुर में पदस्थ विषय विशेष  इन्द्रेश कुमार (साफ्टवेयर इंजीनियर) की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर समय सीमा के पश्चात भी कई विभागों के प्रकरण लंबित है, जो कि वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 के प्रकरण हैं, उन्हें शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

ज्ञातव्य है कि शासन द्वारा प्रदेश में आवासीय कॉलोनी/टाउनशिप के विकास की अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए एकल खिड़की प्रणाली की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। एकल खिड़की प्रणाली हेतु छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 नियम 16 “क“ (परिशिष्ट क-1) आवेदन पत्र इलेक्ट्रानिक पद्धति (ऑनलाईन) आवेदन का प्रारूप निर्धारित है।

एनआईसी के माध्यम से कॉलोनी की स्वीकृति हेतु संबंधित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किये जाने तथा समय-सीमा में अनापत्ति/अनुमति दिये जाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल सीजीआवास (छत्तीसगढ़ ऑटोमेटेड वर्क फ्लो एण्ड अप्रूवल सिस्टम) को विकसित किया गया है।

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सूर्यभान ठाकुर ने बताया कि पोर्टल में सभी संबंधित विभागों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हुए समय-सीमा में अनुमति/अनापत्तियों ऑनलाईन पोर्टल पर दिए जाने का प्रावधान है। एकल खिडकी प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जिले में अपर कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है।

विकासकर्ता/निर्माणकर्ता/स्वामी के द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय कॉलोनी में एकल खिड़की के माध्यम से सीजीआवास पोर्टल के माध्यम से आवेदन को ऑनलाईन अपलोड करने को कहा। सभी संबंधित विभागों द्वारा चाहे गये दस्तावेजों के आधार पर एकीकृत चेकलिस्ट. शपथ पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया है।

जिसके अनुसार संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदाय करते हुए ऑनलाईन के माध्यम से अनापत्ति अपलोड किया जाना होगा। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी, नगर पालिक निगम, छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कंपनी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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