दुर्ग

धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार…

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 12.08.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राधिका नगर, सुपेला के पास स्थित रैश्ने आवास, आशाराम बापू आश्रम, नेहरू नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहराकर डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना सुपेला पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रितिक उर्फ लक्ष्मण यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी मकान नंबर 46, बॉम्बे आवास, नेहरू नगर, सुपेला, हाल क्वार्टर नंबर 7ए, सड़क नंबर 16, सेक्टर-04, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग बताया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे का हथियार बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी के उक्त कृत्य पर अपराध क्रमांक 1166/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर उसे लहराते हुए आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे आसपास के लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न होने की स्थिति बनी।

घटना स्थल :

रैश्ने आवास, आशाराम बापू आश्रम के पास, नेहरू नगर, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम :

1. रितिक उर्फ लक्ष्मण यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी मकान नंबर 46, बॉम्बे आवास, नेहरू नगर, सुपेला, हाल क्वार्टर नंबर 7ए, सड़क नंबर 16, सेक्टर-04, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री :

1. एक धारदार लोहे का हथियार।

पूर्व में दर्ज प्रकरण :

आरोपी के विरुद्ध थाना सुपेला में पूर्व में अपराध क्रमांक 596/2025 धारा 331(4), 305(ए), 3(5) बीएनएस; अपराध क्रमांक 563/2025 धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1) बीएनएस तथा अपराध क्रमांक 61/2023 धारा 294, 506, 323 भादवि के प्रकरण दर्ज हैं।

सराहनीय कार्य :

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, पीएसआई विजेन्द्र डहरिया, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद तिवारी, आरक्षक आशीष साहू, प्रदीप सिंह एवं मनोज सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, लोगों को डराने-धमकाने अथवा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button