दुर्ग

कर्ज की किश्त व ब्याज को लेकर दबाव बनाकर सामान ले जाने वाली दो महिला आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

प्रार्थिया बलजीत कौर, निवासी कृपाल नगर, सड़क नंबर 06, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत के अनुसार प्रार्थिया द्वारा आवश्यकता के चलते आरोपी सीमा यादव से अलग-अलग समय पर राशि उधार ली गई थी तथा सुरक्षा के रूप में बैंक के चेक एवं हस्ताक्षरित स्टाम्प दिए गए थे। प्रार्थिया द्वारा राशि की किश्तें अदा किए जाने के बावजूद चेक वापस नहीं किए जाने तथा किश्त भुगतान में देरी होने पर आरोपीगण द्वारा दबाव बनाए जाने की बात शिकायत में उल्लेखित है।

दिनांक 19.07.2026 को प्रार्थिया के घर पहुंचकर आरोपीगण द्वारा गाली-गलौज एवं मारपीट कर धमकी देने तथा उसके घर से उसके पति के नाम पंजीकृत एक्टीवा दोपहिया वाहन क्रमांक CG-07-AU-3175, वर्लपूल कंपनी की वाशिंग मशीन एवं ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन ले जाने की शिकायत की गई।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1138/2026, धारा 296, 351(2), 308(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दोनों आरोपी महिलाओं को थाना उपस्थित होने हेतु तलब किया गया। पूछताछ में प्राप्त तथ्यों एवं आरोपियों की निशानदेही पर प्रार्थिया के घर से ले जाए गए सामान को अलग-अलग स्थानों से बरामद कर विधिवत जप्त किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सीमा यादव एवं बबली साहू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपीगण द्वारा ब्याज पर राशि देने के दौरान सुरक्षा के रूप में चेक एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज अपने पास रखे जाने तथा किश्त भुगतान में देरी होने पर कथित रूप से दबाव बनाकर अतिरिक्त राशि की मांग करने और विवाद की स्थिति में सामान अपने कब्जे में लेने का तरीका अपनाया गया।

घटना स्थल :
कृपाल नगर, सड़क नंबर 06, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग स्थित प्रार्थिया का निवास।

आरोपी का नाम :

1. सीमा यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी पाली बाल डेयरी, सब्जी दुकान के सामने, वैशाली नगर, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।
2. बबली साहू, उम्र 44 वर्ष, निवासी शिक्षित नगर, गायत्री मंदिर के पास, सड़क नंबर 28, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री :

1. एक्टीवा दोपहिया वाहन क्रमांक CG-07-AU-3175।
2. वर्लपूल कंपनी की वाशिंग मशीन।
3. ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन।

अपराध क्रमांक एवं धाराएं :

अपराध क्रमांक 1138/2026, धारा 296, 351(2), 308(2), 3(5) बीएनएस एवं कर्जा/साहूकारी संबंधी अधिनियम की धारा 4 — मूल अपराध अभिलेख से अधिनियम/धारा का अंतिम सत्यापन किया जाना अपेक्षित।

सराहनीय कार्य :

उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह, उनि नमिता टेकाम, सउनि पूरन लाल साहू, प्र.आर. योगेश चंद्राकर एवं महिला आरक्षक सीता सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि निजी स्तर पर ब्याज पर राशि लेने-देने के मामलों में वैधानिक प्रक्रिया एवं दस्तावेजों की जानकारी सुनिश्चित करें। किसी व्यक्ति द्वारा धमकी, मारपीट, जबरन सामान ले जाने अथवा अवैध रूप से धन की वसूली किए जाने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। प्राप्त शिकायतों पर तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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