वाहन विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार…

दुर्ग/ संक्षिप्त विवरण :
थाना पद्मनाभपुर में प्राप्त शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा अपने परिजन के नाम पंजीकृत वाहन को विक्रय कराने के उद्देश्य से एक निजी वाहन क्रय-विक्रय प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाहन विक्रय होने संबंधी जानकारी दिए जाने के बावजूद वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण, स्क्रैप प्रमाण पत्र अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तथा वाहन की वर्तमान स्थिति के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई।
प्रकरण में प्राप्त आवेदन, दस्तावेजों एवं उपलब्ध तथ्यों की जांच उपरांत प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक कृत्य किया जाना पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
▪️ घटना का कारण : वाहन विक्रय एवं स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया के संबंध में कथित रूप से भ्रामक जानकारी प्रदान कर आर्थिक लाभ अर्जित करने की शिकायत।
▪️ घटनास्थल : थाना पद्मनाभपुर क्षेत्रांतर्गत वाहन विक्रय एवं लेन-देन से संबंधित प्रकरण।
▪️ आरोपी का विवरण : 1. संजय कुमार पटेल, उम्र 44 वर्ष,निवासी शिव विहार कॉलोनी, थाना अमानाका, जिला रायपुर (छ.ग.)।
▪️ जप्त सामग्री : 1. वाहन विक्रय से संबंधित दस्तावेज एवं अभिलेख।
▪️ सराहनीय भूमिका :
थाना पद्मनाभपुर पुलिस द्वारा शिकायत की गंभीरता से जांच करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया गया तथा त्वरित वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
वाहन क्रय-विक्रय करते समय सभी दस्तावेजों का सत्यापन करें तथा वाहन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध लेन-देन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
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