भिलाई में आधी रात से पहले तेज डीजे का शोर पड़ा भारी, माजदा समेत साउंड सिस्टम जब्त…
सेक्टर-04 पांडे चौक पर बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने पर भिलाई भट्टी पुलिस की कार्रवाई, संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

भिलाई । सेक्टर-04 पांडे चौक पर रात्रि के समय अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाना संचालक को भारी पड़ गया। सूचना मिलते ही थाना भिलाई भट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए माजदा वाहन समेत डीजे का पूरा साउंड सिस्टम जब्त कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, 6 सितंबर 2026 की रात करीब 9:40 बजे सेक्टर-04 पांडे चौक के पास माजदा वाहन में तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की तो तनिष चौधरी द्वारा माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 में 6 डीजे साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में संचालन किया जाना पाया गया।
अनुमति नहीं दिखा सका संचालक
पुलिस ने डीजे संचालन से संबंधित वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा। पूछताछ के दौरान संचालक ने किसी प्रकार की अनुमति नहीं होना लिखित रूप में बताया।
पुलिस ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत पाया। इसके बाद मौके से वाहन और साउंड उपकरण जब्त करते हुए इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 तैयार किया गया।
वाहन के साथ 7 साउंड उपकरण जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने निम्न सामग्री जब्त की—
- माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 – 1 नग
- डीजे/साउंड बॉक्स – 6 नग
- एम्पलीफायर – 1 नग
प्रकरण को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ ही अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष बॉन्ड जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है।
कौन है अनावेदक?
पुलिस कार्रवाई में तनिष चौधरी (24 वर्ष), निवासी न्यू खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग का नाम सामने आया है।
दुर्ग पुलिस ने डीजे संचालकों को दी चेतावनी
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों और डीजे-साउंड सिस्टम संचालकों से निर्धारित समय, ध्वनि सीमा और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति या निर्धारित मानक से अधिक तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाकर सार्वजनिक शांति और आम नागरिकों की सुविधा प्रभावित करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की इस कार्रवाई में थाना भिलाई भट्टी की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




