बिजली बिल से मिली बड़ी राहत, अब तक 21 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ, करोड़ों की बकाया राशि जमा…

दुर्ग/ राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’’ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरुप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत 08 मई 2026 तक कुल 21543 सक्रिय उपभोक्ताओं द्वारा 01 करोड़ 89 लाख 56 हजार रुपए से अधिक की राशि जमा की जा चुकी है।
आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल 30666 सक्रिय उपभोक्ता समाधान योजना के तहत पात्र चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 16 करोड़ 97 हजार 546 रुपए बकाया राशि है। सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक संजय खंडेलवाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत न केवल सक्रिय बल्कि निष्क्रिय उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिल रही है।
अब तक दुर्ग क्षेत्र के 30458 निष्क्रिय उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेते हुए 36 लाख 33 हजार रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी है। उल्लेखनीय है कि इन उपभोक्ताओं पर 18 करोड़ 03 लाख 69 हजार रुपए बकाया था, जिसमें से शेष राशि को पात्रता अनुसार माफ कर दिया गया है। विभाग द्वारा बकायादारों से लगातार अपील की जा रही है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बिजली बिलों के बोझ से मुक्त हों।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिलों पर बड़ी राहत दी जा रही है, जिसमें निष्क्रिय बीपीएल को को मूल राशि पर 75% और निष्क्रिय घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 50% तक और अधिभार (सरचार्ज) पर 100% की छूट मिलेगी।
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 05 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष से कम अवधि के बकाया पर मूल राशि पर क्रमशः 75% एवं 50% और अधिभार में 100% छूट के साथ-साथ सक्रिय अशासकीय घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10% और तीन किस्तों में भुगतान पर 05% की अतिरिक्त छूट का प्रावधान के साथ 06 किस्तों में भी भुगतान की सुविधा एवं तीनों स्थितियों में अधिभार पर 100% छूट का प्रावधान है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र सक्रिय अषासकीय घरेलू एवं अशासकीय केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को ‘‘मोर बिजली ऐप’’ या बिजली कार्यालय के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए पूर्व में कुल बकाया का न्यूनतम 10% भुगतान करना अनिवार्य था, जिसे संशोधित करते हुए अब 05% कर दिया गया है।
साथ ही किस्तों में भुगतान करने पर भविष्य में कोई नया अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। पंजीयन के समय सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को कोई अग्रिम राशि भुगतान नहीं करना होगा। इस योजना के तहत नई सुविधाएं जोड़ते हुए 31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हुए उपभोक्ताओं को सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित श्रेणी के अनुसार बिना पंजीयन छूट का लाभ दिया जाएगा, साथ ही वे निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर पुनः सक्रिय होकर भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए छूट की गणना 31 मार्च 2023 तक की मूल बकाया राशि पर की जाएगी, जिसके अंतर्गत उक्त तिथि तक का पूरा बकाया सरचार्ज और उसके बाद का संपूर्ण सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
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