अवैध जमाव एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले 08 आरोपी गिरफ्तार, पुतला दहन के दौरान पुलिसकर्मी घायल…

दुर्ग/ संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 12.04.2026 को लगभग 16:30 बजे थाना उतई क्षेत्रांतर्गत मिनीमाता चौक में लगभग 50-60 व्यक्तियों द्वारा बिना विधिक अनुमति के एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल द्वारा अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो उपलब्ध नहीं कराया गया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क मार्ग अवरुद्ध कर पुतला दहन का प्रयास किया गया। पुलिस बल द्वारा उक्त प्रयास को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई। इस दौरान झूमा-झटकी की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें माचिस से आग लगाए जाने के कारण ड्यूटी पर तैनात आरक्षक गिरधारी मंडावी के दोनों हाथ, आरक्षक अविनेश प्रताप सिंह के दाहिने हाथ तथा आरक्षक टिकेंद्र साहू को आंख के पास चोट आई।
प्रकरण में अपराध क्रमांक 200/2026 धारा 191(2), 221 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर दिनांक 03.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
▪️ घटना का कारण : राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान बिना अनुमति पुतला दहन एवं सड़क अवरोध
▪️ घटनास्थल : मिनीमाता चौक, उतई, जिला दुर्ग
▪️ आरोपी का विवरण :
1. राकेश ठाकुर, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम धौराभाठा, उतई
2. द्वारिका प्रसाद साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी नेहरू नगर वार्ड 09, उतई
3. दिवाकर गायकवाड़, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम उमरपोटी, उतई
4. धर्मेन्द्र बंजारे, उम्र 31 वर्ष, निवासी गंगानगर बस स्टैंड, डुमरडीह
5. डिकेन्द्र कुमार उर्फ राजू, उम्र 58 वर्ष, निवासी बाजार चौक, उतई
6. सत्य प्रकाश कौशिक उर्फ सत्तू, उम्र 31 वर्ष, निवासी उमरपोटी, उतई
7. प्रहलाद वर्मा, उम्र 42 वर्ष, निवासी हथखोज पारा वार्ड 14, उतई
8. लोचन यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम मुड़पार, उतई
▪️ जप्त सामग्री :
1. पुतला दहन में प्रयुक्त अवशेष सामग्री
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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