
दुर्ग | यातायात पुलिस दुर्ग ने रायपुर–दुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार और नशे में वाहन चला रहे हाइवा चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इंटरसेप्टर टीम की सतर्कता से संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। मामले में चालक पर ₹15,000 का अर्थदंड लगाया गया।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरनाक ड्राइविंग
18 फरवरी 2026 को पेट्रोलिंग के दौरान सुपेला क्षेत्र के पास एक लोडेड हाइवा (CG 07 CF 6324) अत्यधिक तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पाया गया। वाहन की अनियंत्रित रफ्तार से अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान जोखिम में पड़ रही थी।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंटरसेप्टर टीम ने वाहन का पीछा कर नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक के पास सुरक्षित रूप से रोका।
ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब सेवन की पुष्टि
चालक की मौके पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई।
मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई
चालक के खिलाफ
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धारा 185 – नशे में वाहन चलाना
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धारा 184 – खतरनाक व लापरवाह ड्राइविंग
के तहत प्रकरण दर्ज कर वाहन जप्त किया गया। मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने चालक पर ₹15,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया।
इंटरसेप्टर टीम की सराहनीय भूमिका
यातायात पुलिस दुर्ग की इंटरसेप्टर टीम के प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकगण की त्वरित कार्रवाई से समय रहते वाहन को रोका गया, जिससे संभावित सड़क दुर्घटना को टाल दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि:
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शराब सेवन कर वाहन न चलाएं
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निर्धारित गति सीमा का पालन करें
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यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें
नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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