
दुर्ग – प्रार्थी ने थाना भिलाई भट्ठी थाना में लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को घरेलू कार्य के लिए कुछ रुपए की आवश्यकता थी तब उसने प्रदीप नायक से रुपए मांगे तो प्रदीप नायक ने एम कृष्ण रेड्डी उर्फ सोनू के माध्यम से जयदीप सिंह नामक व्यक्ति से दिनांक 28 -2 -2025 को ₹3 लाख रुपये उधारी में ब्याज पर उसे दिलवाया
और बंधक के रूप में प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर दो का 5 नग कोरे चेक , एवं दो पेपर पर एग्रीमेंट हेतु हस्ताक्षर कराया जाकर रख लिया प्रार्थी द्वारा जून 2025 में जयदीप सिंह को ब्याज सहित पूरी रकम वापस करने के बाद भी जयदीप सिंह अभी ब्याज बचा है और रुपए देना पड़ेगा कहकर प्रार्थी का चेक एवं एग्रीमेंट के पेपर वापस नहीं किया l
दिनांक 30.11.2025 को प्रार्थी जब बीएसपी से रिटायर हुआ तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.12.2025 को अपनी पत्नी के साथ महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर 2 में सेवानिवृत्ति से खाते में प्राप्त रकम को दुसरे खाते में ट्रांसफर करने गया तो आरोपी जयदीप सिंह कृष्ण रेड्डी ,प्रदीप नायक अपने 08-10 साथियों के साथ बैंक पहुंचा और ब्याज में लिया उधारी रकम अभी तक नहीं दिए हो कहकर प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को गंदी-गंदी गाली गलौज एवं मारने की धमकी व डरा धमका कर प्रार्थी के 9 लाख रुपए को आरटीजीएस के माध्यम से व ₹1लाख नगद कुल 10 लाख रुपए जबरदस्ती अपने परिचित के खाते में ट्रांसफर करा लिया l
प्रकरण में अपराध दर्ज कर विवेचना में आरोपीगण प्रदीप नायक, एम कृष्णा रेड्डी, ओम प्रकाश एवं जयदीप सिंह द्वारा संगठित होकर उधारी में पैसा देकर प्रार्थी को डरा धमकाकर ब्याज में दिए रकम मिल जाने के बाद भी उद्यापन के माध्यम से अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आरोपी जयदीप सिंह द्वारा जबरदस्ती प्रार्थी से एक लाख नगद एवं ₹900000 आरटीजीएस के माध्यम से उद्यापित करना पाया गया l
आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 308 (2),111, 3(5) बीएस एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 का अपराध सबूत पाए जाने से प्रकरण में शामिल आरोपी ओमप्रकाश, प्रदीप नायक, एम कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार कर न्यायिक डिमांड पर भेजा गया l
प्रकरण में फरार अन्य आरोपीगण की पता तलाश जारी है
गिरफ्तार आरोपी :-
1. ओम प्रकाश 57 साल सेक्टर 7 भिलाई नगर
2. प्रदीप नायक 38 साल सेक्टर 1 भिलाई
3. एम कृष्णा रेड्डी 28 साल तालपुरी भिलाई नगर
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