छत्तीसगढ़दुर्ग

कोटपा एक्ट 2003 के तहत होगी चालान की कार्यवाही…

दुर्ग / जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध) एवं धारा 06 (नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) चालानी कार्यवाही होगी।

सी.एम.एच.ओ. डॉ. मनोज दानी से मिली जानकारी अनुसार जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट व तम्बाकू के अन्य उत्पादों के उपयोग को रोकने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, दुर्ग द्वारा एक टोल फ्री वाट्सअप नम्बर 9770965587 जारी किया गया है।

जिसके माध्यम से यदि विद्यालयीन/ महाविद्यालयीन शिक्षकगणों द्वारा अथवा जागरूक आम नागरिकों द्वारा उक्त गैर कानूनी कृत्य की जानकारी सातों दिन 24 घंटे टोल फ्री वाट्सअप नम्बर में वाट्सअप मैसेज के माध्यम से भेज सकते है। जिसके उपरान्त आये वाट्सअप मेसेजेस को सतत् मानिटरिंग कर त्वरित कार्यवाही किया जाएगा।

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