ऑटो में सवार यात्री की जेब से ₹2,500 छीनकर भागने वाले दो आरोपियों को छावनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार

दुर्ग संक्षिप्त विवरण
दिनांक 09.08.2026 को प्रार्थी उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा थाना छावनी उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह पावर हाउस से सामान खरीदकर ऑटो क्रमांक CG 07 T 3083 से कैलाश नगर, जामुल स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान महाराणा प्रताप बरदाना दुकान के पास ऑटो चालक द्वारा ऑटो रोक दिया गया तथा उसके साथी के साथ मिलकर प्रार्थी की जेब से ₹2,500/- छीनकर दोनों आरोपी मौके से भागने लगे।
रिपोर्ट पर थाना छावनी में अपराध क्रमांक 537/2026, धारा 304(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल आरोपियों की पतासाजी की गई। विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने प्रार्थी की जेब से ₹2,500/- छीनकर ले जाना स्वीकार किया। अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
▪️ मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपियों द्वारा ऑटो में सवारी को बैठाकर निर्धारित स्थान के समीप ऑटो रोककर यात्री की जेब से रुपये छीनने के बाद मौके से भागने की घटना को अंजाम दिया गया।
▪️ घटना स्थल
महाराणा प्रताप बरदाना दुकान के पास, भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग।
▪️ आरोपी का नाम
1. सुलेन्दर सिंह उर्फ मोना, उम्र 42 वर्ष, निवासी सुभाष चौक, कैम्प-01, भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग।
2. आरीफ खान, उम्र 44 वर्ष, निवासी सुभाष चौक, कैम्प-01, भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग।
▪️ जप्त सामग्री
प्रकरण में छीनी गई ₹2,500/- की राशि के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की गई है।
▪️ सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना छावनी पुलिस टीम की आरोपियों की त्वरित पतासाजी, पूछताछ एवं वैधानिक कार्रवाई में सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यात्रा अथवा सार्वजनिक स्थानों पर अपने सामान एवं नगदी की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। अपराध करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।




