सेल-भिलाई स्टील प्लांट द्वारा भूमि लीज के रिन्यूअल हेतु नई पॉलिसी के अंतर्गत एप्लीकेशन आमंत्रित…

सेल-भिलाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भिलाई स्टील प्लांट द्वारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तथा विभिन्न आउटसाइड एजेंसियों को आवंटित भूमि की लीज के रिन्यूअल के लिए सेल बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसी गाइडलाइंस, 2026 के अंतर्गत पब्लिक सर्कुलर दिनांक 03.08.2026 को जारी किया गया है।
यह पॉलिसी 15 मई 2026 से प्रभावी है तथा उन सभी मौजूदा लीज मामलों पर लागू होगी जिनकी लीज 15 मई 2026 से पूर्व समाप्त हो चुकी है अथवा उसके बाद रिन्यूअल हेतु देय है। इस पॉलिसी का उद्देश्य भूमि लीज के रिन्यूअल हेतु एक पारदर्शी, एकरूप एवं समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण प्रावधान पात्र पट्टाधारी/ लीजी के लिए वन-टाइम अमनेस्टी उपलब्ध कराना है। पब्लिक सर्कुलर जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर रिन्यू किये गए प्रकरणों में किसी प्रकार का पीनल इंटरेस्ट देय नहीं होगा। इस अवधि में केवल रिन्यूअल चार्जेस पर देय तिथि से भुगतान की तिथि तक एस.बी.आई. कैश क्रेडिट रेट के अनुसार साधारण ब्याज देय होगा।
एक वर्ष की अवधि के पश्चात रिन्यू किये गए प्रकरणों में बकाया रिन्यूअल चार्जेस पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण पीनल इंटरेस्ट देय होगा। नई पॉलिसी में ऑथराइज्ड वैल्यूअर द्वारा भूमि का वैल्यूएशन, पट्टाधारी/ लीजी का श्रेणीकरण, संशोधित रिन्यूअल चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एनुअल ग्राउंड रेंट तथा एनुअल सर्विस चार्जेस का भी प्रावधान किया गया है, जिससे रिन्यूअल प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं एकरूप बनेगी।
भिलाई स्टील प्लांट ने सभी पात्र पट्टाधारीयों/ लीजी से अपील की है कि वे निर्धारित दस्तावेजों सहित अपने रिन्यूअल एप्लीकेशन समय-सीमा के भीतर टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट में प्रस्तुत करें, ताकि वन-टाइम अमनेस्टी का लाभ प्राप्त किया जा सके तथा पीनल चार्जेस से बचा जा सके। अधिक जानकारी के लिए टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट, भिलाई स्टील प्लांट से संपर्क किया जा सकता है।




