आयुक्त ने मंगवाए लिखित में शिकायत:स्पैरो कम्पनी द्वारा टैक्स की राशि लिया हो एवं रसीद नहीं दिया गया हो, दस्तावेज सहित आवेदन करें
दुर्ग । नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत टैक्स लेते समय स्पैरो कंपनी द्वारा रसीद दिया गया हो। और आपको भेजे गये टैक्स डिमांड में बकाया राशि बता रहा हो तो रसीद की कापी डिमांड बिल की कापी के साथ आयुक्त नगर निगम आवेदन लोक सेवा केन्द्र में दिनांक 21 अक्टूबर से लेकर शुक्रवार 25 अक्टूबर 24 तक कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। इसके बाद आवेदन किये जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।स्पैरो कम्पनी द्वारा टैक्स की राशि लिया गया हो एवं रसीद नहीं दिया गया हो,तो भी दस्तावेज सबूत समेत करदाता आवेदन कर सकते है।
निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि स्पैरो के नाम पर एवं उनके कर्मचारियों टैक्स की राशि न दें.
निगम प्रशासन ने लोगों से कहा है कि स्पैरो का ठेका निगम ने समाप्त कर दिया है। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने अपील कर कहा कि स्पैरो कंपनी के नाम से कोई भी व्यक्ति टैक्स वसूली के लिए पहुंचता है तो उसे टैक्स की राशि न दें और इसकी सूचना नगर निगम में तुरंत दे।नगर निगम ने सभी करों के भुगतान की प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था के साथ शुरू कर दी गई है। इसके बाद भी स्पैरो के नाम से टैक्स वसूलने के लिए घर पहुंचता है तो लोक सेवा केंद्र में आकर आयुक्त के नाम से आवेदन करें।
स्पैरो के साथ सात साल तक रहा अनुबंध स्पैरो कंपनी ने दुर्ग निगम क्षेत्र में संपत्तिकरों की वसूली का काम सात वर्षों तक किया। इस दौरान उसे दो बार एक्सटेंशन भी दिया गया। मार्च में एक्सटेंशन की अवधि समाप्त हो गई। इस बीच वसूली और भुगतान को लेकर भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगी।इसलिए निगम ने स्पैरो कंपनी को हटा दिया गया।
बोर खनन एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5.49 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बोर खनन एवं सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 05 लाख 49 हजार 523 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। भिलाई नगर विधानसभा विधायक श्री देवेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जाएगा।
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्र. 45 बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित न्यु गांधी विद्यालय के पास एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास इसी प्रकार वार्ड क्र. 50 शास्त्री नगर स्थित सड़क-27 में एवं सड़क-32 में बोर खनन हेतु 1-1 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गई है। इसी क्रम में वार्ड क्र. 38 में कनोल रोड गन्नीखान के ऑफिस के सामने सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 1 लाख 49 हजार 523 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
मृतक के परिजन को मिली 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्र. 4 नंदिनी खुंदिनी तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी शिवम पटेल की विगत 23 सितंबर 2023 को पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार श्रमिक नगर छावनी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग निवासी आशीष कुमार प्रसाद की विगत 28 जुलाई 2022 को नहाते समय पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी।
कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. शिवम पटेल के पिता धनेश्वर पटेल को 4 लाख रूपये एवं स्व. आशीष कुमार प्रसाद के पिता मुन्ना प्रसाद एवं माता श्रीमती संगीता देवी को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
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