अवैध शराब बिक्री करते आरोपी को उतई पुलिस ने गिरफ्तार किया, 30 पौवा देशी शराब जप्त…

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :
दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 07.07.2026 को थाना उतई पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उमरपोटी में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना उतई पुलिस द्वारा तत्काल ग्राम उमरपोटी स्थित गौठान के पास पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम हिमांशु दास मानिकपुरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी भाठापारा, ग्राम सेलूद, थाना उतई तथा स्थायी निवासी दुर्गा मंदिर के पास, ग्राम जंजगिरी, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग बताया। आरोपी के कब्जे की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक बोरी में रखी 30 पौवा देशी प्लेन शोले शराब (5.4 बल्क लीटर) कीमत ₹3,000 बरामद हुई, जिसे विधिवत जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 348/2026 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
घटना का कारण :
अधिक आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से शराब का संग्रहण एवं बिक्री करना।
घटनास्थल :
गौठान के पास, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम :
1. हिमांशु दास मानिकपुरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी भाठापारा, ग्राम सेलूद, थाना उतई, जिला दुर्ग (स्थायी निवासी ग्राम जंजगिरी, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग)।
जप्त सामग्री :
1. 30 पौवा देशी प्लेन शोले शराब (5.4 बल्क लीटर), अनुमानित कीमत ₹3,000।
सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना उतई के निरीक्षक राजेश साहू, प्रउनि दीपक कुमार, प्रधान आरक्षक मनीष थापा, आरक्षक राजीव दुबे, आरक्षक महेश यादव एवं थाना स्टाफ की उल्लेखनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब, मादक पदार्थ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल 112 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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