सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर फैला रहा था दहशत, पुलिस ने दबोचा; आर्म्स एक्ट के तहत भेजा जेल…

भिलाई/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 03-06-2026 को जरिये मुखबीर सुचना मीली की एक व्यक्ति आर के ग्राउंड राधिका नगर सुपेला में हांथ में चाकू लेकर लहराकर आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा है। उक्त सूचना पर तस्दीकी व वैधानिक कार्यवाही हेतु हमराह स्टाप मुखबीर के बताये स्थान आर के ग्राउंड राधिका नगर सुपेला गये जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में चाकू लेकर लहराते हुये लोगो को डरा धमका रहा था जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम शेख बबलू उम्र 35 साल गौतम नगर सुपेला का होना बताया।
आरोपी शेख बबलू के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद कर धारदार चाकू को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के जुर्म पर अपराध क्रं. 779/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से गिरफ्तार कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमांण्ड पर भेजा गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला विजय यादव, प्र.आर प्रकाश चंद तिवारी, नवीन सिंह, योगेन्द्र बिलौने का विशेष योगदान रहा।
थाना सुपेला- अपराध क्रं. 779/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट,
आरोपी- शेख बबलू उम्र 35 साल पता गौतम नगर सुपेला थाना सुपेला
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