
दुर्ग। आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्तता और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने रवि निगम के खिलाफ कड़ा प्रतिबंधात्मक कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार रवि निगम को निर्धारित अवधि में दुर्ग सहित प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा। उसे आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर संबंधित सीमाओं से बाहर जाने तथा सक्षम अनुमति के बिना निर्धारित अवधि तक इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिकॉर्ड में 2013 से 2025 तक पांच आपराधिक प्रकरण
पुलिस के अनुसार रवि निगम, उम्र 35 वर्ष, निवासी रावण भाठा, सुपेला, जिला दुर्ग के विरुद्ध थाना सुपेला और पद्मनाभपुर में वर्ष 2013 से 2025 के बीच कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं।
जिला बदर प्रकरण क्रमांक 01/2026 में पुलिस प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड, अभियोजन साक्षियों के कथन, बचाव पक्ष के जवाब और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
इन जिलों में प्रवेश पर रोक
प्रस्तुत सूची के अनुसार जिला बदर आदेश के तहत निम्न 7 जिलों की सीमाओं में सक्षम अनुमति के बिना प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा—
- दुर्ग
- बालोद
- धमतरी
- बेमेतरा
- राजनांदगांव
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
- रायपुर
नोट: प्रारंभिक विवरण में 6 जिलों का उल्लेख है, जबकि प्रतिबंधित जिलों की विस्तृत सूची में 7 जिले दिए गए हैं। ऊपर की खबर विस्तृत सूची के आधार पर तैयार की गई है।
डराने-धमकाने और मारपीट का पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेख
पुलिस प्रतिवेदन में रवि निगम के संबंध में लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट तथा विवाद की परिस्थितियों में भीड़ एकत्र कर अशांति उत्पन्न करने जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहने का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड में पूर्व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ने की स्थिति को भी प्रशासन ने संज्ञान में लिया।
लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने जिला बदर आदेश पारित किया।
रवि निगम के खिलाफ दर्ज प्रकरण
- अपराध क्रमांक 61/2013, थाना सुपेला: धारा 294, 506, 323, 34 भादवि
- अपराध क्रमांक 288/2018, थाना सुपेला: धारा 294, 506, 323, 34, 427 भादवि
- अपराध क्रमांक 315/2023, थाना सुपेला: धारा 294, 506, 341, 34 भादवि
- अपराध क्रमांक 494/2023, थाना सुपेला: धारा 294, 506, 323, 34 भादवि
- अपराध क्रमांक 320/2025, थाना पद्मनाभपुर: धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस
सुपेला पुलिस की भूमिका
जिला बदर प्रकरण में सुपेला थाना पुलिस ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और उपलब्ध अभिलेखों को संकलित कर नियमानुसार प्रतिवेदन तैयार किया। प्रकरण की कार्रवाई में पुलिस ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा है कि असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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