
दुर्ग संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 28.03.2026 को प्रार्थी मंजीत सिंह, निवासी आम्रपाली वनांचल सिटी भिलाई द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि रात्रि करीब 02:30 बजे आरोपी लखन साहू द्वारा कॉलोनी में खड़ी प्रार्थी की स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG 04 NR 9009 को चालू कर आसपास खड़ी अन्य वाहनों को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त किया गया।
प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की नियत से वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया, किन्तु प्रार्थी के हट जाने से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
प्रकरण में थाना जामुल में अपराध क्रमांक 192/2026 धारा 109(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
▪️ घटना का कारण :
आरोपी द्वारा असामाजिक प्रवृत्ति एवं आक्रोश में आकर घटना को अंजाम दिया गया।
▪️ घटनास्थल :
आम्रपाली वनांचल सिटी, जामुल, भिलाई
▪️ आरोपी का नाम :
1. लखन साहू, उम्र 55 वर्ष, निवासी कुरूद रोड कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग
▪️ जप्त सामग्री :
1. एक नग स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG 04 NR 9009
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना जामुल के थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि अजय सिंह, आरक्षक महात्मा साहू, तोषण चन्द्राकर, अतुल सिंह, चंदन सिंह एवं संतोष की सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक कृत्य की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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