दुर्ग में पशु क्रूरता का मामला: हथौड़े से मारकर पशु की हत्या, आरोपी बाबूराव उर्फ पंडू गिरफ्तार…

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है। एक व्यक्ति द्वारा घरेलू पशु को लोहे के हथौड़े से मारने की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त हथौड़ा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।
कहां हुई घटना – जलेबी चौक के पास की वारदात
पुलिस के अनुसार, 5 फरवरी 2026 को सूचना मिली कि छावनी थाना क्षेत्र के सुंदर नगर नाला के पास, जलेबी चौक के नजदीक एक व्यक्ति ने पशु के साथ क्रूरता करते हुए उसे हथौड़े से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 81/2026 दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ
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धारा 325(3) बीएनएस
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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं
के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान आरोपी की पहचान कर उसे 6 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी का विवरण
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नाम: बाबूराव उर्फ पंडू
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उम्र: 55 वर्ष
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निवासी: छावनी थाना क्षेत्र, जिला दुर्ग
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है और प्रकरण में आगे की कार्रवाई जारी है।
घटना में प्रयुक्त हथौड़ा जब्त
जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया लोहे का हथौड़ा बरामद कर जब्त कर लिया है। इसे साक्ष्य के रूप में केस डायरी में शामिल किया गया है।
पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई
इस पूरे प्रकरण में छावनी थाना प्रभारी और विवेचना टीम ने तेज और प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को कम समय में गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने इसे पशु क्रूरता के मामलों में सख्त कार्रवाई का उदाहरण बताया है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पशुओं के साथ क्रूरता, हिंसा या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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