छत्तीसगढ़ में बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत सपोर्ट पर्सन बनने का मौका, योग्य व्यक्तियों और संस्थाओं से मांगे आवेदन…
POCSO अधिनियम के तहत सपोर्ट पर्सन इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया शुरू, 15 अक्टूबर 2026 तक कर सकते हैं आवेदन

रायपुर । छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले योग्य व्यक्तियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, रायपुर की ओर से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है।
इस पहल का उद्देश्य POCSO अधिनियम और उससे संबंधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योग्य सपोर्ट पर्सन का पैनल तैयार करना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पहल
जारी सूचना के अनुसार, यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की ओर से सपोर्ट पर्सन के संबंध में जारी मॉडल गाइडलाइन के क्रियान्वयन के तहत की जा रही है।
इसमें POCSO अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत सपोर्ट पर्सन से संबंधित प्रावधानों को भी ध्यान में रखा गया है।
सपोर्ट पर्सन बनने के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता?
व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं:
- समाज कार्य (Social Work), समाजशास्त्र (Sociology), मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से, बाल शिक्षा, विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्राप्त होना अनिवार्य है।
स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए भी अवसर
बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली अशासकीय संस्थाएं एवं स्वयंसेवी संगठन भी सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए संबंधित संस्था का बाल अधिकार या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत होना आवश्यक है। आवेदन के साथ संस्था के पंजीयन, उपनियम, ज्ञापन और अन्य निर्धारित दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
व्यक्तिगत आवेदकों के लिए जरूरी शर्तें
आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे। सूचना के अनुसार, उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ और रायपुर जिले का स्थानीय निवासी होना भी अनिवार्य है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
अनुभव के प्रमाण के रूप में संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाणपत्र मान्य होगा। स्वैच्छिक सेवा का प्रमाणपत्र अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026
इच्छुक व्यक्ति और पात्र अशासकीय संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 है।
आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक सूचना में दिए गए निर्देशों और पात्रता की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है।
कहां और कैसे करें आवेदन?
आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई. रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) के पते पर पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से भेजे जाने हैं।
आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी रायपुर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
आधिकारिक वेबसाइट: https://raipur.gov.in
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों और संस्थाओं को निर्धारित पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक सूचना से पुष्टि कर लेनी चाहिए।
आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारियां सही ढंग से भरें और निर्धारित दस्तावेज संलग्न करें, ताकि आवेदन अधूरा होने के कारण निरस्त होने की आशंका से बचा जा सके।
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