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6 महीने राशन नहीं लिया तो निष्क्रिय हो सकता है राशन कार्ड, e-KYC भी जरूरी…

1 अगस्त से आधार, पैन, राशन कार्ड और EPFO ​​पर लागू हुए नए नियम

दिल्ली । राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन वितरण व्यवस्था को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत यदि कोई राशन कार्ड धारक लगातार छह महीने तक सरकारी राशन की दुकान से राशन नहीं लेता है, तो उसका कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय (Inactive) किया जा सकता है। ऐसे कार्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन पर राशन का आवंटन और वितरण रोक दिया जाएगा।

हर महीने 21 तारीख को होगी समीक्षा

विभागीय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक महीने की 21 तारीख को पिछले छह महीनों के दौरान राशन नहीं लेने वाले कार्ड धारकों की पहचान की जाएगी। चिन्हित कार्डों को अगले महीने की 1 तारीख से निष्क्रिय किया जा सकता है।

इसका मतलब यह है कि केवल राशन कार्ड का ऑनलाइन सूची में दिखाई देना पर्याप्त नहीं होगा। निष्क्रिय कार्ड पर सरकारी राशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।

परिवार के सभी सदस्यों की e-KYC जरूरी

राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC भी महत्वपूर्ण कर दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्यों को निर्धारित समयसीमा में e-KYC पूरी करनी होगी। e-KYC पूरी नहीं होने की स्थिति में संबंधित सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाए जाने या कार्ड की स्थिति प्रभावित होने की संभावना है।

एक से अधिक राशन कार्ड में नाम मिलने पर भी कार्रवाई

आधार सत्यापन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्ड में दर्ज पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में भी संबंधित कार्डों की जांच कर उन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना है।

फर्जी कार्डों पर रोक लगाने की कोशिश

खाद्य विभाग की इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक सरकारी खाद्यान्न पहुंचाना है। सत्यापन के दौरान मृत व्यक्तियों, अपात्र लाभार्थियों और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया भी की जाती है।

राशन कार्ड धारक इन बातों का रखें ध्यान

राशन कार्ड धारकों को समय-समय पर अपना कार्ड स्टेटस जांचते रहना चाहिए। साथ ही परिवार के पात्र सदस्यों की e-KYC और आधार संबंधी विवरण सही एवं अपडेट रखना जरूरी है। लंबे समय तक राशन नहीं लेने की स्थिति में अपने राशन कार्ड की स्थिति के बारे में संबंधित राशन दुकान या खाद्य विभाग से जानकारी लेना बेहतर होगा।

जरूरी नोट: राशन कार्ड से जुड़े नियम और उनकी समयसीमा राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए कार्ड निष्क्रिय होने, e-KYC या राशन वितरण से संबंधित किसी भी कार्रवाई की अंतिम पुष्टि अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय विभागीय कार्यालय से करें।

आधार और पैन कार्ड के नए नियम

अब नए पैन कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड को मंजूरी नहीं मिलेगी। वारंट को जन्मतिथि का प्रमाण भी देना होगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर वैल्यूएशन या सरकार द्वारा अन्य दस्तावेज स्वीकार कर लिए जाएंगे। इसके अलावा पैनकार्ड और आधार कार्ड में प्रवेश नाम एक होना जरूरी है। अगर दोनों का नाम अलग-अलग है तो पहले उसे ठीक करना होगा। वहीं जिन लोगों के पास अभी तक पैन को आधार से लिंक करने की सुविधा नहीं है, उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है।

ईपीएफओ के नियम हुए आसान

ईपीएफओ ने किसान भाई-बहनों के लिए पेंशन की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया है। पहले जहां विक्रेताओं के लिए 13 अलग-अलग श्रेणियां थीं, अब उन्हें तीन सुपरमार्केट में कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को आवेदन करने में आसानी होगी। यदि यूएएन आधार से लिंक है, तो नौकरी पर पीवीसी पोस्टल भी पहले की तुलना में तेजी से हो सकती है। साथ ही छोटे पावर प्लांट के लिए ऑटो-सेटमेंट की सीमा 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को जल्दी भुगतान मिल सके।

CKYC 2.0 से संभावित बड़ा लाभ

1 अगस्त से बैंक, बीमा निवेशकों और फंड फंड हाउस CKYC 2.0 सिस्टम लागू होना शुरू हो जाएगा। इसके तहत ग्राहक की लाइसेंस मीटिंग के बाद केवाईसी की जानकारी सीधे सेंट्रल रजिस्ट्री से ली जा सकती है। इससे बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत कम होगी और केवाईसी प्रोसेस पहले से तेज और आसान हो जाएगा।

 

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