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सोशल मीडिया में वायरल मारपीट प्रकरण में सुपेला पुलिस की त्वरित कार्यवाही, 01 आरोपी एवं 05 अपचारी बालक गिरफ्तार…

भिलाई/ संक्षिप्त विवरण :

प्रार्थी द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी एक युवती से मित्रता थी, जिससे कुछ समय तक बातचीत होने के पश्चात उसने संपर्क समाप्त कर दिया था। दिनांक 05.06.2026 को उसे मोबाइल फोन पर कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को उक्त युवती का बॉयफ्रेंड बताते हुए मिलने की इच्छा व्यक्त की।

प्रार्थी द्वारा मना करने के बावजूद दिनांक 06.06.2026 को पुनः कॉल कर उसे मिलने के लिए बुलाया गया। रात्रि लगभग 09:30 बजे प्रार्थी अपने चचेरे भाई के साथ अमनिक कैफे, नेहरू नगर भिलाई पहुंचा, जहां मनजोत सिंह एवं उसके साथी मिले। बातचीत के दौरान आरोपियों द्वारा प्रार्थी एवं उसके भाई के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा हाथ-मुक्कों एवं प्लास्टिक पाइप से मारपीट की गई, जिससे दोनों को चोटें आईं।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के उपरांत थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 801/2026 धारा 296, 115(2), 351(3), 191(2), 191(3) बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

▪️ घटना का कारण : पूर्व परिचय को लेकर उत्पन्न विवाद एवं आपसी रंजिश।

▪️ घटनास्थल : अमनिक कैफे के पास, नेहरू नगर, भिलाई, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

▪️ आरोपी का नाम :

1. पंकज विश्वकर्मा, उम्र 21 वर्ष, निवासी कातुलबोर्ड मिलन चौक, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग।
2. 05 अपचारी बालक।

▪️ जप्त सामग्री :

1. घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक पाइप।
2. अन्य प्रकरण संबंधी सामग्री।

▪️ सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, सउनि राजीव उर्वसा, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर, आरक्षक सुरेन्द्र पटेल एवं रविन्द्र बांधव की सराहनीय भूमिका रही।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान कानून सम्मत तरीके से करें। सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट, बलवा एवं कानून व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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