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दुर्ग में धार्मिक भावना आहत करने वाला वीडियो वायरल: छावनी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दुर्ग | दुर्ग पुलिस के अंतर्गत थाना छावनी, दुर्ग ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना आहत करने वाला वीडियो वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं।

व्हाट्सएप पर वायरल हुआ आपत्तिजनक वीडियो

19 फरवरी 2026 को प्रार्थी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि व्हाट्सएप पर एक वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें हिंदू धर्म के विरुद्ध अपमानजनक एवं भड़काऊ शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाएं आहत करने और आपसी वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

अपराध क्रमांक 102/2026 के तहत:

  • धारा 299 भारतीय न्याय संहिता (BNS)

  • धारा 67A आईटी एक्ट

के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामला अजमानतीय होने के कारण आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

डिजिटल साक्ष्य जब्त

जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने वीडियो वायरल करने की बात स्वीकार की।

गिरफ्तार आरोपी

  • नजरूल खान (48 वर्ष), निवासी केम्प 01 क्षेत्र, थाना छावनी, जिला दुर्ग

पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई

थाना छावनी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी विश्लेषण एवं पतासाजी के माध्यम से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए डिजिटल ट्रैकिंग कर साक्ष्य एकत्रित किए।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि:

  • किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक या धार्मिक भावना आहत करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें।

  • सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर करें।

ऐसे कृत्य दंडनीय अपराध हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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