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व्यय प्रेक्षक टीम कर रही है महापौर एवं अध्यक्ष प्रत्याशियों के व्यय की सतत मॉनिटरिंग

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी एवं व्यय प्रेक्षक महेश कुमार साटिया के निर्देशन में नगर पालिका निर्वाचन 2025 के अंतर्गत व्यय प्रेक्षक टीम द्वारा महापौर एवं अध्यक्ष प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे व्यय की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

नगर पलिक निगम दुर्ग, नगर पालिका परिषद कुम्हारी, अहिवारा, अमलेश्वर, नगर पंचायत धमधा, उतई, पाटन से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार से संबंधित सभा, जुलूस, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट, वाहन, लाउडस्पीकर, कार्यालय किराया एवं प्रचार से संबंधित दिन-प्रतिदिन के सभी व्यय का हिसाब लिया जा रहा है।

व्यय का प्रथम लेखा 4 फरवरी को लिया गया। द्वितीय लेखा 8 फरवरी को लिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा हिसाब का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, उनके विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम की धारा 171-झ के तहत् कार्यवाही की जाएगी। व्यय लेखा नोडल अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले महापौर एवं अध्यक्ष के अभ्यर्थियों से अंतिम हिसाब परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर प्राप्त कर निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

व्यय से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के संबंध में व्यय प्रेक्षक महेश कुमार साटिया मोबाइल नंबर 9424262396 पर अथवा प्रातः 11 से दोपहर 01 बजे तक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन कलेक्टोरेट परिसर में संपर्क कर सकते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार सहायक कलेक्टर को सौंपा गया प्रभार

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में पदस्थ वर्ष 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी एम. भार्गव (भा.प्र.से.) सहायक कलेक्टर दुर्ग को जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहायक कलेक्टर भार्गव (भा.प्र.से.) को प्रशिक्षण अभ्यास हेतु 03 फरवरी 2025 से 09 फरवरी 2025 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए जिला न्यायालय के साथ संलग्न कर उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रभार सौंपा गया है।

इसी क्रम में परिवीक्षाधीन अधिकारी भार्गव को 10 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है। 17 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए हेल्थ आईटीआई, लाइवलीहुड कॉलेज और जीईसी एवं जिला रोजगार कार्यालय में, 24 फरवरी 2025 से 02 मार्च 2025 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए जिला शिक्षा कार्यालय/डीपीसी-एसएसए में, 03 मार्च 2025 से 09 मार्च 2025 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए डिस्ट्रिक्ट इन्डसट्रीज ऑफिसर/एमएसएमई ऑफिसर – ओडीओपी लोकल टू ग्लोबल के साथ, 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक तीन दिन की अवधि के लिए समाज कल्याण अधिकारी के साथ, 13 मार्च 2025 से 14 मार्च 2025 तक दो दिन की अवधि के लिए जिला जनजाति अधिकारी के साथ, 17 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक अलग-अलग विभाग के साथ तथा 31 मार्च 2025 को 1 दिन के लिए डीजीपी के साथ संलग्न किया गया है। इस दौरान प्रशिक्षण अवधि में सभी विभाग/कार्यालय प्रमुख जिला दुर्ग के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

मेमर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्राम मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह धमधा के सपूर्ण क्षेत्र एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित

दुर्ग / जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने मेमर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्राम मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह तहसील धमधा जिला दुर्ग क्षेत्र के सपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं। जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (1) (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफनं. 31-114-90 सीआई द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार, मेमर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्राम मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह धमधा के सपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं।

जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी के निर्देशानुसार उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक कंपनी द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोडकर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। यह आदेश 03 फरवरी 2025 से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहेगा एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

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