दुर्ग- दिनांक 25.11.2024 को प्रार्थी उज्जवल जायसवाल को आरोपी किशन, ढोल, माजिद खान एवं मिथलेश पाठक व्दारा नवीन कालेज मैदान खुर्सीपार में मिलने के लिये बुलाए, जहां पर माजिद खान उज्जवल से 20000/- रूपये की मांग किया, मना करने पर माजिद व्दारा इसके मोटर सायकल की चाबी निकाला। चाबी वापस मांगने पर माजिद के दोस्त ढोल, किशन एवं मिथलेश जो वहीं खड़े थे, उज्जवल के पास आकर खंजर से वार किये, जिससे इसे चोंट आई।
उज्जवल को धमकी देकर, उसके शरीर में खंजर टिकाकर 20000/- रूपये उज्जवल की मां से ढोल के क्यूआर कोड में प्राप्त किये। आरोपियों व्दारा 20000/- रूपये प्राप्त करने के बाद उज्जवल को केस नहीं करने, नही तो जान से मारने की धमकी दिये। प्रार्थी उज्जवल जायसवाल की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग व्दारा आरोपियों की तत्काल पतासाजी कर गिरफ्तार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, दुर्ग एवं हरिश पाटिल, नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी के मार्गदर्शन में घटना के आरोपियों की पतासाजी कर आरोपी ढोल, किशन और मिथलेश पाठक को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त खंजर बरामद किया गया है। आरोपी माजिद खान की पतासाजी की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खुर्सीपार निरीक्षक अम्बर सिंह भारद्वाज, प्र.आर.जितेन्द्र शुक्ला, 1306, आरक्षक चुमुक सिन्हा 842, आरक्षक पंकज सिंह 879, आरक्षक सुभाष यादव 723, आरक्षक 645, हर्ष देवांगन, आरक्षक 1773 तेजप्रकाश साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही ।
थाना खुर्सीपार –
अप.क.- 234/2024
धारा 309ए (4) बीएनएस
गिरफ्तार आरोपी
1- ढोल
2- किशन
3-मिथलेश पाठक
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