अपराधछत्तीसगढ़

हत्या के मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही: चंद घंटो के अंदर 04 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार…

दुर्ग – थाना दुर्ग में अपराध क्रमांक 457/2024 थारा 103, 296, 351(2), 109, 3(5) बीएनएस के मामलें में प्रार्थिया श्रीमती गंगा यादव पति त्रिलोक यादव उम्र 40 वर्ष पता कब्रिस्तान के पीछे वार्ड क्र.-37 गंजपारा दुर्ग ने दिनांक 11.09.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके भाई शंकर यादव को मोहल्ले के मोनू श्रीवास्तव एवं सोनू श्रीवास्तव दोनो भाईयो ने घटना दिनांक 10.09.2024 के रात्रि हत्या करने की नियत से धारदार चाकू लेकर दौडाकर घटना स्थल मोनू सेन के घर के पास दबोच कर सोनू श्रीवास्तव पकडा और मोनू श्रीवास्तव धारदार चाकू से प्राण घातक हमला कर ताबडतोड धारदार चाकू से गंभीर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रंमाक 457/2024 धारा 296, 351(2), 109, 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।

तत्काल थाना प्रभारी दुर्ग निरीक्षक विजय यादव हमराह स्टाफ के घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। सूचना पर तत्काल अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग एलेक्जेंडर किरो घटना स्थल पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के मार्गदर्शन में निर्देशन में तत्काल थाना प्रभारी दुर्ग निरीक्षक विजय यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम को रखाना किया गया। मध्य रात्रि आहत की हायर सेन्टर उपचार हेतु ले जाते समय मृत्यु हो जाने से असल नम्बरी मर्ग क.-56/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम किया गया।

बाद मामले में धारा 103 बी.एन.एस. जोडी गई। मामले की विवेचना में आरोपी मोनू श्रीवास्तव, सोनू श्रीवास्तव, छवि निर्मलकर एवं विधि से संघर्षरत् बालक की पता तलाश कर अभिरक्षा लिया गया। आरोपी मोनू श्रीवास्तव से घटना में प्रयुक्त एक स्प्रिंग बटनदार चाकू, मोबाईल, घटना दिनांक समय को बदन में पहने कपडा जिसे साक्ष्य छुपाने जला दिया गया ।

कपडे के अवशेष, राख को आरोपी की निशादेही पर वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी सोनू श्रीवास्तव से घटना दिनॉक समय को पहने कपडा, आरोपी छवि निर्मलकर से घटना में प्रयुक्त सीडी डिलक्स मो.सा. क्रमांक CG07LK/8085 को जप्त किया गया। आरोपी छवि निर्मलकर के द्वारा घटना की जानकारी होने के उपरांत भी आरोपीगणों को छुपने हेतु शरण दिया गया, विधि से संघर्षरत् बालक के द्वारा आरोपी मोनू श्रीवास्तव को घटना में प्रयुक्त स्प्रिंग बटनदार चाकू उपलब्ध कराया जाना पाये जाने से मामले में धारा 249 बीएनएस एवं आरोपी मोनू श्रीवास्तव के द्वारा साक्ष्य छुपाने कपडा को जला दिये जाने से धारा 238 बी.एन.एस. एवं आरोपी से जप्ती स्प्रिंग बटनदार चाकू आर्म्स एक्ट की परिधि में आने से धारा 25 (1बी), 27 आर्म्स एक्ट जोडी गई।

प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी दुर्ग के नेतृत्व में थाना स्टाफ के द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये चंद घंटों के अंदर हत्या की गुत्थी सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से धारदार चाकू, 02 नग मोबाईल, 01 मोटर सायकल एवं आरोपी के घटना के समय पहने कपड़े विधिवत् कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय यादव, सहा. उप निरीक्षक किरेन्द्र सिंह, सउनि नरेन्द्र सिंह (एसीसीयू दुर्ग बीट प्रभारी), प्र.आर. चेतन साहू, योगेश चन्द्राकर, सुशील प्रजापति, आरक्षक, आलउद्दीन शेख, सुरेश कुमार, उत्कर्ष सिंह, प्रशांत पाटनकर, सूर्यप्रकाश, श्रवण कुमार, केशव कुमार व डोमन साहू का सराहनीय भूमिका रही।

आरोपी के नाम व पता 

01. मोनू श्रीवास्तव पिता विजराम श्रीवास्तव उम्र 23 साल निवासी वार्ड 27 गंजपारा दुर्ग

02. सोनू श्रीवास्तव पिता विजराम श्रीवास्तव उम्र 26 साल निवासी वार्ड 27 गंजपारा दुर्ग

03. छबि निर्मलकर पिता मनोहर निर्मलकर उम्र 26 साल निवासी वार्ड 56 सांई नगर बघेरा

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