अपराधछत्तीसगढ़दुर्ग

छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही…

दुर्ग : ज्ञात हो की दिनांक 22.07.2024 को मुखबीर द्वारा सूचना मिला की इन्दिरा नगर सुपेला का रहने वाला तारकेश्वर जिसका हाल ही में जिला बदर हुआ है। जो सुपेला में घुम रहा है। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जितेन्द्र शुक्ला द्वारा हिस्ट्रीशीटरो पर सतत निगाह रखने एवं उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त है एवं श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में सुपेला पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए मछली मार्केट सुपेला पहुंची जहां तारकेश्वर सामान खरीदते दिखाई दिया पास जाने पर पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा तारकेश्वर को बताया गया कि माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय दुर्ग के द्वारा आपके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। तब तारकेश्वर द्वारा यह कहने लगा की मैं जिला दण्डाधिकारी के आदेश को नहीं मानता।

तारकेश्वर के विरूद्ध धारा छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14,15 के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। आरोपी थाना सुपेला क्षेत्र का आदतन बदमाश है। जिसके विरूद्ध पूर्व में कई मामले दर्ज है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि मनीष बाजपेयी, सउनि राजेश सिंह, आर. जुनेद सिद्धीकी, अजीत सिंह का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी:- तारकेश्वर पिता हीरालाल हरिजन उम्र 42 साल निवासी वार्ड 16 इंदिरा नगर सुपेला जिला दुर्ग छ.ग.

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