दुर्ग / महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वीकृत/रिक्त 03 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 01 सहायिका के पद पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 10 से 24 जून 2024 तक बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग (शहरी) पांच बिल्डिंग बाल संरक्षण गृह परिसर, महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक जमा किया जा सकता है।
आंगनबाड़ी केन्द्र गौरैया पारा दुर्ग सिकोला भांठा वार्ड 14, तितुरडीह केन्द्र क्रमांक 02 वार्ड 19 एवं पचरीपारा केन्द्र क्रमांक 01 वार्ड 28 के लिए कार्यकर्ता पद तथा आंगनबाड़ी गायत्री मंदिर वार्ड 25 के लिए सहायिका के एक पद पद की भर्ती की जानी है। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)।
आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा वार्ड पार्षद तथा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं अथवा 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण हो। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे।
ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनिमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है। ऐसे आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन अमान्य किये जा सकेंगे। उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
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