सरकार ने नियम में किया संशोधन, 10 साल में एक बार आधार को अपडेट कराना होगा अनिवार्य…

Aadhaar Card Update: अगर आपने 10 साल पहले अपना आधार (Aadhaar) कार्ड बनवाया था तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं. इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक,
आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘‘आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं. इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी
आधार (एनरोलमेंट और अपडेट) रेगुलेशंस के प्रावधान में बदलाव –
जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार (एनरोलमेंट और अपडेट) रेगुलेशंस के प्रावधान में बदलाव किया गया है. आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं.’’
यूआईडीएआई ने डेवलप किया ‘अपडेट डॉक्यूमेंट’ का फीचर –
आधार धारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई ने ‘अपडेट डॉक्यूमेंट’ का फीचर डेवलप किया है. इस सुविधा का उपयोग ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं.
नई सुविधा के जरिए आधार धारक पहचान प्रमाणपत्र (नाम और फोटो युक्त) और निवास प्रमाणपत्र (नाम और पता युक्त) दस्तावेज अपडेट कर संबंधित जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं. अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं. यूआईडीएआई के नवीनतम कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगी, यह फिलहाल पता नहीं चला है.
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