
दुर्ग। सुपेला थाना पुलिस ने मकान बिक्री के नाम पर 50 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में आरोपी इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 55 लाख रुपये में मकान बेचने का सौदा किया था और खरीदारों से 50 लाख रुपये प्राप्त करने के बाद संपत्ति का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया।
55 लाख में तय हुआ था मकान का सौदा
पुलिस के मुताबिक सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह और शिवशंकर यादव ने सुपेला थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी। आवेदन के अनुसार प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित मकान का सौदा 26 नवंबर 2024 को इन्द्रजीत सिंह के साथ 55 लाख रुपये में तय हुआ था।
सौदे के तहत आवेदकगण ने 26 और 27 नवंबर 2024 को कुल 9 चेकों के माध्यम से 50 लाख रुपये एडवांस के रूप में दिए। इसके बाद 28 नवंबर 2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया।
बाद में दूसरे व्यक्ति को कर दिया विक्रय
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी ने इकरारशुदा मकान को बाद में 17 अप्रैल 2026 को 44.26 लाख रुपये में विशाल सिंह के नाम बेच दिया। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि मूल विक्रय विलेख के गुम होने की रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2025 को थाना छावनी में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और उनके कब्जे से मूल विक्रय इकरारनामा जब्त किया। इसके अलावा भुगतान और संपत्ति से जुड़े अन्य दस्तावेजों की भी जांच की गई।
पूछताछ में रकम व्यवसाय में लगाने की बात
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से 50 लाख रुपये प्राप्त करने और उसी मकान को अन्य व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार की। प्राप्त रकम को उसने ग्राम हथखोज स्थित अपनी लोहे के बोल्ट और लोहे की कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करने की जानकारी दी।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने इन्द्रजीत सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया।
ऐसे किया गया कथित अपराध
पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले मकान को 55 लाख रुपये में बेचने का इकरार किया और खरीदारों से 50 लाख रुपये एडवांस प्राप्त किए। इसके बाद पूर्व इकरार की शर्तों के विपरीत उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के पक्ष में बेच दिया।
आरोपी और मामले की जानकारी
- आरोपी: इन्द्रजीत सिंह, उम्र 41 वर्ष
- निवास: कैलाश नगर, प्लाट नंबर 1596/02, मोहनी मंगलम् के पास, थाना जामुल, जिला दुर्ग
- घटना स्थल: जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला, जिला दुर्ग
- अपराध क्रमांक: 1253/2026, थाना सुपेला
- धारा: 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं विवेचना में सामने आई अन्य लागू धाराएं
- जप्त सामग्री: नोटराइज्ड विक्रय इकरारनामा का मूल दस्तावेज और संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य
इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका
कार्रवाई में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, आरक्षक प्रदीप सिंह और संतोष निर्मलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने लोगों को किया सतर्क
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति खरीदने से पहले स्वामित्व, संबंधित दस्तावेज और पूर्व में हुए विक्रय या इकरार की विधिवत जांच जरूर करें। बड़ी रकम के लेन-देन में भुगतान और दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।




