दुर्ग

अवैध शराब के विरुद्ध दुर्ग पुलिस की प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी, अवैध शराब बिक्री करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19.07.2026 को थाना उतई पुलिस को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ग्राम उमरपोटी स्थित गौठान के पास अवैध रूप से शराब रखकर अधिक लाभ कमाने की नीयत से बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे हैं।

सूचना पर थाना उतई पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दो संदेहियों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम भुनेश्वर आग्नेकर उर्फ भुवनु तथा नकुल वर्मा बताया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में रखी 30 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब (कुल 5.4 बल्क लीटर) कीमत लगभग ₹2,400 तथा शराब बिक्री की नगदी ₹400 बरामद हुई, जिसे विधिवत जप्त किया गया।

आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 388/2026, धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

▪️ मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से देशी मदिरा संग्रहित कर ग्राहकों की तलाश करते हुए खुले स्थान पर शराब की बिक्री कर रहे थे।

▪️ घटना स्थल :

गौठान के पास, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग।

▪️ आरोपी का नाम :

1. भुनेश्वर आग्नेकर उर्फ भुवनु, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत रोड, ग्राम गोडपेण्ड्री, थाना उतई, जिला दुर्ग।

2. नकुल वर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी बाजार चौक, ग्राम गोडपेण्ड्री, थाना उतई, जिला दुर्ग।

▪️ जप्त सामग्री :

1. 30 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब (कुल 5.4 बल्क लीटर), कीमत लगभग ₹2,400।

2. शराब बिक्री की नगदी राशि ₹400।

▪️ सराहनीय कार्य :

उक्त कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक मनीष थापा, आरक्षक महेश यादव, राजीव दुबे एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब, मादक पदार्थों के परिवहन, बिक्री अथवा किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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