
दुर्ग संक्षिप्त विवरण :
दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर म्यूल अकाउंट का उपयोग कर साइबर ठगी करने वाले खाताधारकों की पहचान की गई।
जांच के दौरान बंधन बैंक शाखा सुपेला के खातों का विश्लेषण किया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा अपने बैंक खातों को जानबूझकर ऑनलाइन ठगी की रकम प्राप्त करने हेतु उपयोग करना पाया गया। खातों में दिनांक 16.08.2024 से 30.09.2024 के मध्य अवैध रूप से ₹1,66,336 एवं ₹74,507 जमा होना पाया गया।
प्रकरण में अपराध क्रमांक 455/2026 एवं 456/2026 धारा 317(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपने बैंक खाते की पासबुक को अन्य व्यक्ति को धनराशि लेकर उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
▪️ घटना का कारण :
अवैध धन अर्जित करने हेतु बैंक खातों का दुरुपयोग
▪️ घटनास्थल :
बंधन बैंक शाखा सुपेला एवं संबंधित क्षेत्र, दुर्ग
▪️ आरोपी का नाम :
1. जितेन्द्र यादव, उम्र 31 वर्ष, निवासी टंकी मरोदा स्कूल पारा, थाना नेवई, जिला दुर्ग
2. झावेश यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी टंकी मरोदा स्कूल पारा, थाना नेवई, जिला दुर्ग
▪️ जप्त सामग्री :
1. बैंक पासबुक (02 नग)
2. संबंधित बैंक खाते के दस्तावेज
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला के निरीक्षक विजय कुमार यादव एवं सउनि राजेश तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने बैंक खाते, एटीएम, ओटीपी एवं अन्य वित्तीय जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाना में दें।
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