
दुर्ग दिनांक 13 एवं 14 मार्च 2026 को प्रातः लगभग 06:30 बजे तथा रात्रि 08:00 बजे यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा दुर्ग से नेहरू नगर की ओर आने वाले मार्ग पर नो-एंट्री व्यवस्था का उल्लंघन कर शहर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया।
जांच के दौरान नो-एंट्री अवधि में शहर के भीतर प्रवेश कर रहे भारी वाहनों को रोककर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 के तहत कुल 12 भारी वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। शहर क्षेत्र में प्रातःकालीन समय में आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं कार्यालयीन कर्मचारियों का आवागमन अधिक रहता है।
ऐसे समय में भारी वाहनों के प्रवेश से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ने तथा यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश हेतु समय-निर्धारण किया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक शहर क्षेत्र में नो-एंट्री प्रभावी रहती है।
दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक सीमित अवधि के लिए भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, इसके पश्चात दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक पुनः नो-एंट्री लागू रहती है।
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्रवाई में यातायात पुलिस दुर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच अभियान संचालित कर प्रभावी कार्रवाई की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील करती है कि शहर में लागू नो-एंट्री नियमों एवं यातायात नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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